Article 99 In Hindi | Article 99 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 99 क्या है
इसमे आपको Article 99 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 99 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 99 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 99 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 99 In Hindi
Anuched 99 – सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य, अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

Article 99 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 99 – Oath or affirmation by members
Every member of either House of Parliament shall, before taking his seat, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 99 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने एक संशोधन पेश किया जिसके लिए राष्ट्रपति के बजाय ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर या काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अध्यक्ष’ के सामने शपथ दिलानी होगी। उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति को ‘सदन के विशुद्ध आंतरिक सरोकार’ से दूर रखा जाना चाहिए।
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इस संशोधन का विरोध किया। एक उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद अपने आप संसद का सदस्य नहीं बन जाता। उसे शपथ लेने सहित अतिरिक्त योग्यताओं को पूरा करना चाहिए। इसलिए सभी उम्मीदवारों द्वारा शपथ लेने के बाद ही वे सदन के सदस्य बनेंगे और अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। इसलिए शपथ ग्रहण समारोह को सुगम बनाने के लिए अध्यक्ष के अलावा किसी और का होना जरूरी था।
विधानसभा के अध्यक्ष ने उन सदस्यों के बारे में पूछताछ की जो उप-चुनाव के बाद एक सत्र के बीच में शामिल होंगे। वह जानना चाहते थे कि ऐसे सदस्य किसके समक्ष शपथ लेंगे। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने नोट किया कि सदन द्वारा एक अध्यक्ष चुने जाने के बाद, राष्ट्रपति, अध्यक्ष को शपथ दिलाने का अधिकार, आदेश द्वारा, प्रदान करेगा।
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Final Words
आपको यह Article 99 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 99 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 99 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।