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Article 57 In Hindi | Article 57 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 57 क्या है

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इसमे आपको Article 57 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 57 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 57 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 57 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

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Article 57 In Hindi

Anuched 57 – पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, या जिसने पद धारण किया है, इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन, उस पद के लिए फिर से चुनाव के लिए पात्र होगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 57 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 57 – Eligibility for Re-election
A person who holds, or who has held, office as President shall, subject to the other provisions of this Constitution, be eligible for re-election to that office.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 57 Me Kya Hai

वाद-विवाद सारांश – मसौदा अनुच्छेद ने अपने पूर्व स्वरूप में राष्ट्रपति के पुन: चुनाव को प्रतिबंधित कर दिया था: एक व्यक्ति केवल एक कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकता था।

इस प्रतिबंध को हटाने के लिए एक सदस्य ने एक संशोधन पेश किया। उन्होंने कहा कि ‘एक सक्षम और कुशल व्यक्ति’ को तब तक देश में अपनी सेवाएं देने की अनुमति दी जानी चाहिए जब तक वह सक्षम हो। यह सुनिश्चित करने के लिए एक और प्रस्ताव था कि जिस राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया हो, उसे दोबारा चुने जाने से रोक दिया जाए।

इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने विदेशी अनुभवों का हवाला दिया कि कैसे भ्रष्टाचार के आरोपों और अन्य ‘नापाक’ आधारों पर महाभियोग चलाने वाले राष्ट्रपति को फिर से चुना गया। उन्होंने आगे कहा: ‘यह देखते हुए कि सार्वजनिक स्मृति इतनी कम है और यहां तक ​​कि पार्टी की याददाश्त भी कम है’, पहले से महाभियोग के राष्ट्रपति को फिर से चुनाव के लिए नामित किए जाने की संभावना है।

मसौदा समिति के अध्यक्ष का मानना था कि इस मुद्दे पर राष्ट्रपति की योग्यता पर चर्चा के दौरान विचार किया जा सकता है। संशोधन वापस ले लिया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 57 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 57 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 57 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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