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Article 51 In Hindi | Article 51 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 51 हिंदी में

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इसमे आपको Article 51 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 51 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 51 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 51 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

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Article 51 In Hindi

Anuched 51 – अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
राज्य प्रयास करेगा –
Anuched 51(ए) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना;
Anuched 51(बी) राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना;
Anuched 51(सी) एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतरराष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना; और मध्यस्थता भाग IVA मौलिक कर्तव्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करना।

INDIAN CONSTITUTION PART 4 ARTICLE

Article 51 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 51 – Promotion of international peace and security.
The State shall endeavour to-
Article 51(a) promote international peace and security;
Article 51(b) maintain just and honourable relations between nations;
Article 51(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organized peoples with one another; and encourage settlement of international disputes by arbitration PART IVA FUNDAMENTAL DUTIES.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 51 Me Kya Hai

बहस का सारांश – वाद-विवाद की शुरुआत में एक संशोधन पेश किया गया था जिसमें मसौदा अनुच्छेद के अधिक संक्षिप्त संस्करण को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था। सभा के एक बड़े हिस्से ने विश्व शांति के महत्व पर जोर दिया। सदस्यों ने महसूस किया कि भारत को विश्व शांति को प्रभावित करने में केवल भूमिका नहीं निभानी चाहिए।

one ने दावा किया कि भारत ऐसा करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में था: शांति, गैर-आक्रामकता और आध्यात्मिकता भारत के इतिहास और संस्कृति के प्रमुख पहलू थे। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि अस्पष्ट बयान देना ही काफी है।

भारत को कुछ औपचारिक तंत्र के माध्यम से प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह विश्व शांति की दिशा में काम करेगा। अंतरराष्ट्रीय कानून और दुनिया में इसकी भूमिका के बारे में काफी चर्चा हुई। सदस्यों ने अंतरराष्ट्रीय कानून को राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के रूप में देखा।

एक सदस्य और आगे गया: उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में किसी बिंदु पर, एक विश्व सरकार उभरेगी जहां राष्ट्रों ने अपनी संप्रभुता का कुछ हिस्सा छोड़ दिया। सदस्यों ने मसौदा अनुच्छेद को एक स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के भारत के इरादे की अभिव्यक्ति के रूप में देखा।

यह तर्क दिया गया कि अब, पहले के विपरीत, भारत को अन्य देशों के झगड़ों में नहीं घसीटा जाएगा और सत्ता के गुटों के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा।

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Final Words

आपको यह Article 51 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 51 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 51 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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