Article 323 In Hindi | Article 323 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 323 क्या है
इसमे आपको Article 323 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 323 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 323 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 323 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 323 In Hindi
अनुच्छेद 323 – लोक सेवा आयोगों की रिपोर्ट।
(1) संघ आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को सालाना एक रिपोर्ट पेश करे और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति एक ज्ञापन के साथ उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगा, जिसके संबंध में ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, ऐसी अस्वीकृति का कारण संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना चाहिए।
(2) राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में राज्य के राज्यपाल को सालाना एक रिपोर्ट पेश करे, और संयुक्त आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रत्येक के राज्यपाल को सालाना पेश करे। जिन राज्यों की जरूरतें संयुक्त आयोग द्वारा उस राज्य के संबंध में आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट पूरी की जाती हैं, और किसी भी मामले में राज्यपाल, ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति के साथ एक मामलों के संबंध में, यदि कोई हो, जहां आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, राज्य भाग XIV ट्रिब्यूनल के विधानमंडल के समक्ष ऐसी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।

Article 323 Of Indian Constitution In English
Article 323 – Reports of Public Service Commissions.
(1) It shall be the duty of the Union Commission to present annually to the President a report as to the work done by the Commission and on receipt of such report the President shall cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reason for such non acceptance to be laid before each House of Parliament.
(2) It shall be the duty of a State Commission to present annually to the Governor of the State a report as to the work done by the Commission, and it shall be the duty of a Joint Commission to present annually to the Governor of each of the States the needs of which are served by the Joint Commission a report as to the work done by the Commission in relation to that State, and in either case the Governor shall, on receipt of such report, cause a copy thereof together with a memorandum explaining, as respects the cases, if any, where the advice of the Commission was not accepted, the reasons for such non acceptance to be laid before the Legislature of the State PART XIVA TRIBUNALS.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 323 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने इस मसौदा अनुच्छेद को शामिल करने का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि यह संसद के सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण था और आम जनता को पता होना चाहिए कि आयोग की सिफारिशें क्या थीं और उन्हें क्यों खारिज कर दिया गया था। एक अन्य सदस्य ने महसूस किया कि यदि कार्यपालिका मनमाने ढंग से आयोग की सलाह की अवहेलना करती है तो यह मसौदा अनुच्छेद संसद को कार्यपालिका के कार्यों की आलोचना करने में मदद करेगा।
एक अन्य सदस्य ने टिप्पणी की कि संविधान के लागू होने से पहले ही, इस मसौदा अनुच्छेद के प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए – संघीय सेवा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाना चाहिए या इसकी अस्वीकृति के लिए एक उचित स्पष्टीकरण प्रदान किया जाना चाहिए। मसौदा अनुच्छेद 288A उसी दिन बिना किसी संशोधन के अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 323 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 323 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 323 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।