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Article 277 In Hindi | Article 277 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 277 क्या है

इसमे आपको Article 277 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 277 In Hindi मे जानकारी नहीं है energija.com.mk कि अनुच्छेद 277 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 277 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 277 In Hindi

अनुच्छेद 277 – बचत
कोई भी कर, शुल्क, उपकर या शुल्क, जो इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, किसी भी राज्य की सरकार या किसी नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरण या निकाय द्वारा राज्य, नगरपालिका, जिले या अन्य के प्रयोजनों के लिए कानूनी रूप से लगाए जा रहे थे। स्थानीय क्षेत्र, भले ही उन करों, शुल्कों, उपकरों या शुल्कों का संघ सूची में उल्लेख किया गया हो, तब तक लगाया जा सकता है और उसी उद्देश्य के लिए लागू किया जा सकता है जब तक कि संसद द्वारा कानून द्वारा इसके विपरीत प्रावधान नहीं किया जाता है।

Indian Constitution Part 12 articles

Article 277 Of Indian Constitution In English

Article 277 – Savings
Any taxes, duties, cesses or fees which, immediately before the commencement of this Constitution, were being lawfully levied by the Government of any State or by any municipality or other local authority or body for the purposes of the State, municipality, district or other local area may, notwithstanding that those taxes, duties, cesses or fees are mentioned in the Union List, continue to be levied and to be applied to the same purposes until provision to the contrary is made by Parliament by law.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 277 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदे अनुच्छेद 257 (अनुच्छेद 277, भारत का संविधान 1950) पर 9 अगस्त 1949 को चर्चा की गई थी। इसने संविधान के लागू होने से पहले किसी राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा कानूनी रूप से लगाए गए करों को तब तक लगाया जाना जारी रखा जब तक कि संसद ने कानून नहीं बनाया।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने अनुच्छेद के अंत में ‘विधि द्वारा’ शब्द जोड़ने के लिए एक संशोधन पेश किया। संशोधन को बिना किसी बहस के स्वीकार कर लिया गया। मसौदा अनुच्छेद पर आगे कोई चर्चा नहीं हुई और इसे 9 अगस्त 1949 को संविधान में जोड़ा गया।

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Final Words

आपको यह Article 277 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 277 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 277 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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