Article 219 In Hindi | Article 219 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 219 क्या है
इसमे आपको Article 219 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 219 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 219 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 219 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 219 In Hindi
अनुच्छेद 219 – उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना पद ग्रहण करने से पहले, राज्य के राज्यपाल, या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उसकी सदस्यता लेगा। तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए।
Article 219 Of Indian Constitution In English
Article 219 – Oath or affirmation by Judges of High Courts
Every person appointed to be a Judge of a High Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the Governor of the State, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 219 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने प्रस्ताव दिया कि ‘घोषणा’ शब्द को ‘पुष्टि या शपथ’ शब्दों से बदल दिया जाए। इस संशोधन को बिना बहस के पारित कर दिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 219 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 219 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 219 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।