Article 211 In Hindi | Article 211 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 211 क्या है
इसमे आपको Article 211 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 211 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 211 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 211 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 211 In Hindi
अनुच्छेद 211 – में चर्चा पर प्रतिबंध
विधायिका किसी राज्य के विधानमंडल में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं होगी।
Article 211 Of Indian Constitution In English
Article 211 – Restriction on discussion in the
Legislature No discussion shall take place in the Legislature of a State with respect to the conduct of any Judge of the Supreme Court or of a High Court in the discharge of his duties.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 211 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – कुछ सदस्यों ने मसौदा लेख पर आपत्ति जताते हुए तर्क दिया कि यह न्यायाधीशों द्वारा किसी भी गलत काम के बारे में चर्चा को प्रभावित करेगा। जवाब में, मसौदा समिति के एक सदस्य ने बताया कि विधानसभा ने मसौदा अनुच्छेद 101 (अनुच्छेद 121) को अपनाया था, जो संसद में चर्चा पर समान प्रतिबंध लागू करता है।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 211 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 211 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 211 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।