Article 20 In Hindi | Article 20 Of Indian Constitution In Hindi | Article 20 Hindi Me
इसमे आपको Article 20 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 20 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 20 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 20 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 20 In Hindi & English
अनुच्छेद 20 – अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
Anuched 20(१) किसी भी व्यक्ति को अपराध के रूप में आरोपित अधिनियम के कमीशन के समय लागू कानून के उल्लंघन के अलावा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा, और न ही उस से अधिक दंड के अधीन किया जाएगा जो कानून के तहत लगाया जा सकता है। अपराध के कमीशन के समय।
Anuched 20(२) किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा।
Anuched 20(३) किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।
Article 20 Of Indian Constitution In Hindi
Article 20 – Protection in respect of conviction for offences
Article 20(1) No person shall be convicted of any offense except for violation of a law in force at the time of the commission of the act charged as an offense, nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law at the time of the commission of the offense.
Article 20(2) No person shall be punished for the same offense more than once.
Article 20(3) No person accused of any offense shall be compelled to be a witness against himself.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 20 Kya Hai
मसौदा अनुच्छेद 14 (अनुच्छेद 20) पर 2, 3 और 6 दिसंबर 1948 को बहस हुई। इसने आपराधिक अपराधों के लिए दोषसिद्धि से संबंधित कुछ सुरक्षा प्रदान की। एक सदस्य ने ‘क़ानून’ शब्द को ‘क़ानून लागू’ वाक्यांश से बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि अनुच्छेद 302 (अनुच्छेद 372) के मसौदे के स्पष्टीकरण द्वारा तय किए गए वाक्यांश ‘लागू कानून’ का अर्थ है कि यह अधिक उपयुक्त था। सभा ने इस संशोधन को स्वीकार कर लिया।
एक अन्य सदस्य एक नया खंड शामिल करना चाहता था जो अमेरिकी, आयरिश और जर्मन संविधानों के प्रावधानों के समान ‘अनुचित खोजों और बरामदगी’ के खिलाफ व्यक्तियों की रक्षा करता था। हालांकि कई सदस्यों ने इस संशोधन का समर्थन किया, लेकिन इसे विधानसभा ने खारिज कर दिया।
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Final Words
आपको यह Article 20 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 20 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 20 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।