Article 193 In Hindi | Article 193 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 193 क्या है
इसमे आपको Article 193 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 193 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 193 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 193 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 193 In Hindi
अनुच्छेद 193 – अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अयोग्य होने पर या अयोग्य होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड
यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 188 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने से पहले किसी राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य के रूप में बैठता है या वोट देता है, या जब वह जानता है कि वह योग्य नहीं है या वह उसकी सदस्यता के लिए अयोग्य है, या कि उसे संसद या राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के प्रावधानों द्वारा ऐसा करने से प्रतिबंधित किया गया है, वह प्रत्येक दिन के संबंध में उत्तरदायी होगा, जिस पर वह बैठता है या पांच सौ रुपये के जुर्माना के रूप में वसूल किया जाता है। राज्य विधायिकाओं और उनके सदस्यों की राज्य शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों के कारण एक ऋण।
Article 193 Of Indian Constitution In English
Article 193 – Penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under Article 188 or when not qualified or when disqualified
If a person sits or votes as a member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State before he has complied with the requirements of Article 188, or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for membership thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament or the legislature of the State, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of five hundred rupees to be recovered as a debt due to the State Powers, Privileges and Immunities of State Legislatures and their Members.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 193 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – इसने राज्य विधानमंडल में भाग लेने या मतदान करने वाले अयोग्य या अयोग्य सदस्यों के लिए दंड निर्धारित किया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 193 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 193 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 193 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।