Article 182 In Hindi | Article 182 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 182 क्या है
इसमे आपको Article 182 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 182 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 182 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 182 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 182 In Hindi
अनुच्छेद 182 – विधान परिषद के सभापति और उपसभापति
ऐसी परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान परिषद, यथाशीघ्र, परिषद् के दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपसभापति के रूप में चुनेगी और जितनी बार सभापति या उपसभापति का पद रिक्त हो जाता है, परिषद् कोई अन्य सदस्य, जैसा भी मामला हो, अध्यक्ष या उपसभापति होना।
Article 182 Of Indian Constitution In English
Article 182 – The Chairman and Deputy Chairman of the Legislative Council
The Legislative Council of every State having such Council shall, as soon as may be, choose two members of the Council to be respectively Chairman and Deputy Chairman thereof and, so often as the office of Chairman or Deputy Chairman becomes vacant, the Council shall choose another member to be Chairman or Deputy Chairman, as the case may be.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 182 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य मसौदा अनुच्छेद में संशोधन करना चाहता था ताकि एक सदस्य, जो पहले अध्यक्ष या उपसभापति का पद धारण कर चुका हो, को फिर से चुनाव के लिए दौड़ने की अनुमति मिल सके। बिना किसी बहस के संशोधन को अस्वीकार कर दिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 182 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 182 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 182 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।