Article 178 In Hindi | Article 178 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 178 क्या है
इसमे आपको Article 178 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 178 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 178 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 178 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 178 In Hindi
अनुच्छेद 178 – विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
किसी राज्य की प्रत्येक विधान सभा, यथाशीघ्र, विधानसभा के दो सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और, जितनी बार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है, विधानसभा किसी अन्य सदस्य का चयन करेगी। स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, जैसा भी मामला हो।

Article 178 Of Indian Constitution In English
Article 178 – The Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly
Every Legislative Assembly of a State shall, as soon as may be, choose two members of the Assembly to be respectively Speaker and Deputy Speakers thereof and, so often as the office of Speaker or Deputy Speaker becomes vacant, the Assembly shall choose another member to be Speaker or Deputy Speaker, as the case may be.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 178 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – कोई वाद-विवाद नहीं हुआ।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 178 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 178 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 178 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।