Article 153 In Hindi | Article 153 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 153 क्या है
इसमे आपको Article 153 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 153 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 153 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 153 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 153 In Hindi
Anuched 153 – राज्यों के राज्यपाल
प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा: बशर्ते कि इस लेख में कुछ भी दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति को नहीं रोकेगा।
Article 153 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 153 – Governors of States
There shall be Governor for each State: Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as Governor for two or more States.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 153 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने यह अधिदेश देने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा कि ‘पहली अनुसूची के भाग I में प्रत्येक राज्य से कम से कम एक राज्यपाल’ होगा। उन्होंने तर्क दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था कि सभी राज्यों को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व किया गया था।
यद्यपि पर्याप्त प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को समर्थन प्राप्त हुआ, एक सदस्य का मानना था कि राज्यपालों की नियुक्ति पर चर्चा करते समय इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। एक अन्य सदस्य ने तर्क दिया कि पहले राज्यपालों का होना अनावश्यक था और इसके बजाय केंद्र को राज्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना चाहिए।
उन्होंने तर्क दिया कि प्रांतीय स्वायत्तता केवल औपनिवेशिक शासन के दौरान आवश्यक थी, और यह राष्ट्रीय सरकार के अविश्वास का प्रतीक था। उन्हें एक सदस्य का समर्थन प्राप्त हुआ जिन्होंने तर्क दिया कि संविधान के मसौदे के अर्ध-संघीय ढांचे का आधार भारत सरकार अधिनियम, 1935 था और इसलिए यह एक स्वदेशी विचार नहीं था।
इस सदस्य ने आगे तर्क दिया कि हालांकि विधानसभा ने पहले ही शासन की इस प्रणाली को अपनाया था, राज्य प्रशासन बहुत अस्थिर साबित हुए थे और इसलिए एकात्मक संविधान समय की आवश्यकता थी। विधानसभा के अन्य सदस्य इन टिप्पणियों से ‘अनियमित’ होने से असहमत थे क्योंकि संविधान के व्यापक सिद्धांत पहले ही तय किए जा चुके थे।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 153 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 153 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 153 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।