Article 84 In Hindi | Article 84 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 84 क्या है
इसमे आपको Article 84 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 84 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 84 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 84 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 84 In Hindi
Anuched 84 – संसद की सदस्यता के लिए योग्यता
एक व्यक्ति संसद में एक सीट भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि वह
(ए) भारत का नागरिक है, और तीसरी अनुसूची में इस उद्देश्य के लिए निर्धारित फॉर्म के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के सामने शपथ या प्रतिज्ञान करता है और सदस्यता लेता है।
(बी) राज्यों की परिषद में एक सीट के मामले में, कम से कम तीस वर्ष की आयु और लोक सभा में एक सीट के मामले में, कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु है; तथा
(सी) ऐसी अन्य योग्यताएं रखता है जो संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत इस संबंध में निर्धारित की जा सकती हैं।
Article 84 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 84 – Qualification for membership of Parliament
A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he
(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorised in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
(b) is, in the case of a seat in the Council of States, not less than thirty years of age and, in the case of a seat in the House of the People, not less than twenty five years of age; and
(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 84 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – यह अनुच्छेद 1948 के प्रारंभिक मसौदा संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे पेश किया गया था, मसौदा समिति ने 18 मई 1949 को संशोधन के रूप में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष ने इस प्रावधान का उद्देश्य स्पष्ट किया।
उन्होंने नोट किया कि कोई भी मतदाता चुनाव में खड़े होने के योग्य होने पर, उसे कुछ ‘उच्च’ योग्यताएं पूरी करनी होंगी। एक सांसद को अपने उत्तरदायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए अनुभव और ज्ञान होना चाहिए। इन अतिरिक्त योग्यताओं को कूटबद्ध करने से संसद में बेहतर उम्मीदवार सुनिश्चित होंगे। लोक सभा के सदस्यों की आयु सीमा 35 से घटाकर 30 करने का एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था।
इस संशोधन के प्रस्तावक ने तर्क दिया कि ‘बुद्धि उम्र पर निर्भर नहीं है’। शिक्षा के साथ युवा नागरिकों में अधिक नागरिक जागरूकता थी। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि कैसे कम उम्र में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था।
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Final Words
आपको यह Article 84 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 84 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 84 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।