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Article 8 In Hindi | Article 8 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 8 क्या है?

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इसमे आपको Article 8 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 8 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 8 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इस अनुच्छेद के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

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Article 8 Of Indian Constitution In Hindi

अनुच्छेद 8- भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

इस संविधान के अनुच्छेद ५ और ५-ए में किसी भी बात के होते हुए भी, कोई भी व्यक्ति या जिसके माता-पिता या जिनके दादा-दादी में से कई भारत सरकार अधिनियम, १९३५ (मूल रूप से अधिनियमित) में परिभाषित भारत में पैदा हुए थे और जो आमतौर पर भारत के बाहर किसी भी क्षेत्र में रहने वाले को भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह उस देश में भारत के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है जहां वह इस समय एक आवेदन पर रह रहा है उसके द्वारा इस तरह के राजनयिक या कांसुलर प्रतिनिधि को, चाहे इस संविधान के लागू होने से पहले या बाद में, इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र में भारत डोमिनियन की सरकार या भारत सरकार को खरीदता है।

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Article 8 In Hindi & English

Article 8- Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India

Notwithstanding anything contained in article 5 and 5-A of this Constitution, any person who or either of whose parents or many of whose grandparents was born in India as defined in the Government of India Act, 1935 (as originally enacted) and who is ordinarily residing in any territory outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him therefor to such diplomatic or consular representative, whether before or after the commencement of this Constitution, in the form, prescribed for the purpose buy the Government of the Dominion of India or the Government of India.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।

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Anuched 8 Kya Hai

इसने भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के नागरिकता अधिकारों को विनियमित किया।

एक सदस्य का मानना था कि यह लेख विदेशों में भारतीयों को अनुचित विशेष व्यवहार प्रदान करता है जो भारतीय नागरिकता की मांग कर रहे हैं: क्योंकि यह संविधान के लागू होने के बाद भी आवेदन और पंजीकरण की अनुमति देता है। हालाँकि, पिछला लेख, जो पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करता है, को इसी तरह का संभावित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था।

विधानसभा ने 12 अगस्त 1949 को संशोधन के बिना अनुच्छेद को अपनाया।

Final Words

आपको यह Article 8 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 8 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 8 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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