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Article 79 In Hindi | Article 79 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 79 क्या है

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इसमे आपको Article 79 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 79 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 79 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 79 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

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Article 79 In Hindi

Anuched 79 – संसद का संविधान
संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और दो सदन होंगे जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद और लोक सभा के रूप में जाना जाएगा।

INDIAN  CONSTITUTION PART 5 ARTICLE

Article 79 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 79 – Constitution of Parliament
There shall be a Parliament for the Union which shall consist of the President and two Houses to be known respectively as the council of States and the House of the People.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

Anuched 79 Kya Hai

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने ड्राफ्ट आर्टिकल से ‘काउंसिल ऑफ स्टेट्स’ को हटाने के लिए एक संशोधन पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य परिषद, जिसे द्वितीय सदनों के रूप में भी जाना जाता है, किसी काम का नहीं था और एक पुरानी संस्था थी। मसौदा समिति के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव के खिलाफ दलील दी।

उन्होंने कहा कि राज्य परिषद लोगों को राजनीति में भाग लेने के लिए एक और मंच प्रदान करेगी। इसके अलावा, यह ‘जल्दबाजी में कानून बनाने’ को रोकेगा। ‘संसद’ को ‘भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस’ से बदलने का एक और प्रस्ताव था। प्रस्तावक स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी को ‘स्थायी रूप से मनाने’ और पार्टी को भविष्य में बिगड़ने से रोकना चाहते थे। उन्होंने आगे अमेरिकी संसद के कांग्रेस के उपयोग का भी उल्लेख किया।

ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। उनका मानना था कि संविधान में कांग्रेस के नाम को कूटने से एक दलीय राष्ट्र बनेगा। एक सदस्य ने ड्राफ्ट आर्टिकल से ‘अध्यक्ष’ को हटाने की मांग की। उन्होंने इसे ‘ब्रिटिश प्रणाली की अनावश्यक नकल’ करार दिया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल एक सजावटी मुखिया है और उसे विधायिका का अभिन्न अंग नहीं होना चाहिए। ड्राफ्टिंग कमेटी के एक सदस्य ने इस प्रस्ताव से असहमति जताई और तर्क दिया कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को प्रमुखता दी है- वह राष्ट्र का कार्यकारी प्रमुख था। विधायिका में राष्ट्रपति को शामिल करना महत्वपूर्ण था।

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Final Words

आपको यह Article 79 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 79 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 79 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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