Article 78 In Hindi | Article 78 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 78 क्या है
इसमे आपको Article 78 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 78 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 78 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 78 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 78 In Hindi
Anuched 78 – राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य
यह प्रधान मंत्री का कर्तव्य होगा
(ए) संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए;
(बी) संघ के मामलों के प्रशासन और कानून के प्रस्तावों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रस्तुत करने के लिए जो राष्ट्रपति मांगे; तथा
(सी) यदि राष्ट्रपति की आवश्यकता है, तो किसी भी मामले को मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए, जिस पर एक मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन जिस पर परिषद अध्याय II संसद द्वारा विचार नहीं किया गया है।
Article 78 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 78 – Duties of Prime Minister as respects the furnishing of information to the President, etc
It shall be the duty of the Prime Minister
(a) to communicate to the President all decisions of the council of Ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation;
(b) to furnish such information relating to the administration of the affairs of the Union and proposals for legislation as the President may call for; and
(c) if the President so requires, to submit for the consideration of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a Minister but which has not been considered by the Council CHAPTER II PARLIAMENT General.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 78 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – ड्राफ्ट अनुच्छेद 65 (अनुच्छेद 78, भारत का संविधान, 1950) पर 7 जनवरी 1949 को बहस हुई थी। इस लेख ने राष्ट्रपति को आधिकारिक संचार के लिए प्रधान मंत्री को जिम्मेदार ठहराया। एक सदस्य ने खंड (ए) में ‘जैसे ही बनाए जाते हैं’ को सम्मिलित करने के लिए एक संशोधन पेश किया।
इससे यह सुनिश्चित होगा कि राष्ट्रपति को मंत्रियों के निर्णय के बारे में जल्द से जल्द अवगत कराया गया और देरी और विलंब को रोका जा सके। तथापि, संशोधन का प्रस्तावक, सामान्यतया इस अनुच्छेद पर टिप्पणी करते हुए, इसकी आवश्यकता के प्रति आश्वस्त नहीं था। यह सामान्य कामकाज का मामला था और मंत्रिमंडल के कामकाज के नियमों का हिस्सा हो सकता है।
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Final Words
आपको यह Article 78 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 78 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 78 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।