Article 77 In Hindi | Article 77 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 77 क्या है
इसमे आपको Article 77 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 77 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 77 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 77 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 77 In Hindi
Anuched 77 – भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन
Anuched 77(१) भारत सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम पर की गई व्यक्त की जाएगी।
Anuched 77(२) राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित किए गए आदेश और अन्य दस्तावेज राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किए जाएंगे, और इस तरह से प्रमाणित किसी आदेश या उपकरण की वैधता नहीं होगी इस आधार पर प्रश्नगत किया जाता है कि यह राष्ट्रपति द्वारा किया गया या निष्पादित किया गया आदेश या लिखत नहीं है।
Anuched 77(३) राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के अधिक सुविधाजनक लेन-देन के लिए और उक्त कार्य के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा।
Article 77 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 77 – Conduct of business of the Government of India
Article 77(1) All executive action of the Government of India shall be expressed to be taken in the name of the President.
Article 77(2) Orders and other instruments made and executed in the name of the President shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the President, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the President.
Article 77(3) The President shall make rules for the more convenient transaction of the business of the Government of India, and for the allocation among Ministers of the said business.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 77 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 64 (भारत के संविधान का अनुच्छेद 77, 1950) पर 7 जनवरी 1949 को बहस हुई थी। इस लेख ने भारत सरकार के कार्यकारी व्यवसाय को नियंत्रित किया। एक सदस्य ने ‘राष्ट्रपति’ को ‘भारत सरकार’ से बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया ताकि सभी कार्यकारी कार्य सरकार के नाम पर हों। उन्होंने तर्क दिया कि ‘व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष रूप’ को ‘अवैयक्तिक और सामूहिक रूप’ से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है।
एक अन्य सदस्य ने जवाब में कहा कि ‘कार्यपालिका शक्ति विधानमंडल की शक्ति के साथ सह-विस्तृत है’। राष्ट्रपति विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि वास्तव में राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन केवल मंत्रिमंडल और प्रधान मंत्री की सलाह पर। इसलिए यह प्रस्ताव गैरजरूरी था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Article 76 In Hindi |
Article 67 In Hindi |
Article 68 In Hindi |
Anuched 69 Hindi Me |
Article 70 In Hindi |
Article 71 In Hindi |
Anuched 72 Hindi Me |
Article 73 In Hindi |
Article 74 In Hindi |
Article 75 In Hindi |
Final Words
आपको यह Article 77 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 77 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 77 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।