Article 75 In Hindi | Article 75 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 75 क्या है
इसमे आपको Article 75 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 75 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 75 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 75 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 75 In Hindi
Anuched 75 – मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान
(१) प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री की सलाह पर की जाएगी।
(२) मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेगा।
(३) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी।
(४) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने से पहले, राष्ट्रपति उसे तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा।
(५) एक मंत्री जो लगातार छह महीने की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा।
(६) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित कर सकती है और जब तक संसद ऐसा निर्धारित नहीं करती है, जैसा कि दूसरी अनुसूची भारत के महान्यायवादी में निर्दिष्ट है।
Article 75 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 75 – Other provisions as to Ministers
(1) The Prime Minister shall be appointed by the President and the other Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.
(2) The Minister shall hold office during the pleasure of the President.
(3) The Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.
(4) Before a Minister enters upon his office, the President shall administer to him the oaths of office and of secrecy according to the forms set out for the purpose in the Third Schedule.
(5) A Minister who for any period of six consecutive months is not a member of either House of Parliament shall at the expiration of that period cease to be a Minister.
(6) The salaries and allowances of Ministers shall be such as Parliament may from time to time by law determine and, until Parliament so determines, shall be as specified in the Second Schedule The Attorney General for India.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 75 Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य मंत्रियों को हटाने के नियमन के लिए एक नया प्रावधान लाना चाहता था। उन्होंने तर्क दिया कि इसे एन्कोड करने से भावी विधायिका द्वारा मंत्रियों पर शक्ति का दुरुपयोग रोका जा सकेगा। यह मंत्रियों की जिम्मेदारियों के गैर-हस्तक्षेप और सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करेगा।
यह सुनिश्चित करने का एक प्रस्ताव था कि प्रधान मंत्री की नियुक्ति संसद में बहुमत वाले राजनीतिक दल से होगी। यह एक स्थिर मंत्रालय को सक्षम करेगा जो ‘सदन में विश्वास की आज्ञा’ देता है। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने एक संशोधन पेश किया जो राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देश के निर्देश का पालन करने के लिए अनिवार्य करेगा।
इसने राष्ट्रपति द्वारा लिए गए फैसलों की जांच पर भी रोक लगा दी। एक सदस्य इस तरह के बार के खिलाफ था, उन्होंने तर्क दिया कि इससे ‘संवैधानिक राष्ट्रपति’ के विरोध में एक ‘निरंकुश राष्ट्रपति’ का जन्म होगा। एक सदस्य ने ‘राष्ट्रपति की प्रसन्नता’ को ‘जनता के विश्वास’ से बदलने की मांग की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह प्रस्ताव सांप्रदायिकता से प्रेरित नहीं था, इसके बजाय, इसने केवल एक मौजूदा सम्मेलन को संहिताबद्ध किया।
उन्होंने तर्क दिया कि व्यवहार की बात के रूप में, मंत्रियों ने अपने पद को तब तक धारण किया जब तक वे लोक सभा के विश्वास की कमान संभालते थे। यह सम्मेलन जिसने ब्रिटेन और अमेरिका में अपना अभ्यास पाया, उसे संविधान में लिखे जाने की आवश्यकता थी और भविष्य की अस्पष्टताओं या सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के लिए नहीं छोड़ा गया।
मंत्री के रूप में नियुक्त होने के लिए, एक सदस्य ने प्रस्तावित किया, उसे लोक सभा से निर्वाचित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद के मनोनीत सदस्यों में से ‘स्थायी मंत्री’ नियुक्त करना लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन होगा। केवल एक सदस्य जिसे मतदाताओं का विश्वास था उसे मंत्री बनाया जाना चाहिए।
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Final Words
आपको यह Article 75 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 75 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 75 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।