Article 68 In Hindi | Article 68 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 68 क्या है
इसमे आपको Article 68 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 68 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 68 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 68 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 68 In Hindi
Anuched 68 – उपाध्यक्ष के कार्यालय में किसी रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति के पद की अवधि
Anuched 68(1) उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए एक चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा।
Anuched 68(2) उपराष्ट्रपति के पद में उनकी मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण या अन्यथा होने वाली किसी रिक्ति को भरने के लिए, रिक्ति की घटना के बाद जितनी जल्दी हो सके, और रिक्ति को भरने के लिए चुने गए व्यक्ति का चुनाव किया जाएगा। अनुच्छेद 67 के प्रावधानों के अधीन, वह अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की पूरी अवधि के लिए पद धारण करने का हकदार होगा।
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Article 68 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 68 – Time of holding election to fill a vacancy in the office of Vice President and the term of office of person elected to fill a casual vacancy
Article 68(1) An election to fill a vacancy caused by the expiration of the term of office of Vice President shall be completed before the expiration of the term.
Article 68(2) An election to fill a vacancy in the office of Vice President occurring by reason of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of Article 67, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 68 Me Kya Hai
वाद-विवाद संक्षेप – इस मसौदा लेख (अनुच्छेद 68, भारत का संविधान 1950) पर 28 दिसंबर 1948, 29 दिसंबर 1949 और 13 अक्टूबर 1949 को बहस हुई थी। इसने उपराष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति को विनियमित किया। मसौदे अनुच्छेद 55 (5) से (6) पर कोई बहस नहीं हुई।
सभी चर्चाएँ ड्राफ्ट अनुच्छेद 55(1) से (4) तक संबंधित थीं। बाद के चरणों के दौरान, मसौदा समिति ने एक अलग लेख बनाने का निर्णय लिया जो उपराष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति से संबंधित था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Article 66 In Hindi |
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Anuched 64 Hindi Me |
Article 65 In Hindi |
Final Words
आपको यह Article 68 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 68 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 68 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।