Article 58 In Hindi | Article 58 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 58 क्या है
इसमे आपको Article 58 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 58 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 58 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 58 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 58 In Hindi
Anuched 58 – राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता
Anuched 58(1) कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह
(क) भारत का नागरिक है,
(ख) ने पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और
(ग) लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है।
Anuched 58(2) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह किसी भी राज्य की सरकार के तहत या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, जो उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण के अधीन है। स्पष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए इस अनुच्छेद में, किसी व्यक्ति को केवल इस कारण से लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष या किसी राज्य का राज्यपाल है या संघ या किसी राज्य का मंत्री है।
Article 58 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 58 – Qualifications for election as President
Article 58(1) No person shall be eligible for election as President unless he
(a) is a citizen of India,
(b) has completed the age of thirty-five years, and
(c) is qualified for election as a member of the House of the People.
Article 58(2) A person shall not be eligible for election as President if he holds any office of profit under the or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments Explanation For the purposes of this article, a person shall not be deemed to hold any office of profit by reason only that he is the President or Vice President of the Union or the Governor of any State or is a Minister either for the Union or for any State.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 58 Me Kya Hai
वाद-विवाद सारांश – एक सदस्य यह सुनिश्चित करना चाहता था कि एक मंत्री जो राष्ट्रपति पद के लिए दौड़ना चाहता है, पहले अपने वर्तमान मंत्रिस्तरीय कार्यालय से इस्तीफा दे दें। उन्होंने तर्क दिया कि इससे राष्ट्रपति के अभियान के लिए मंत्री के कार्यालय और कर्मचारियों के दुरुपयोग से बचा जा सकेगा।
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह संशोधन ‘पूर्ण प्रशासनिक अराजकता पैदा करेगा’। यदि मंत्रियों को इस्तीफा देना होता है, तो सभी प्रशासनिक जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएंगी। नौकरशाहों या अस्थायी मंत्रियों को यह भूमिका सौंपना संभव नहीं होगा।
उन्होंने आगे कहा कि चुनाव आयोग, एक संवैधानिक निकाय, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा और किसी भी मंत्री को अनुचित प्रभाव डालने से रोकेगा। एक संशोधन था जिसमें किसी भी सरकारी सहायता प्राप्त या समर्थित उद्यम, व्यवसाय या व्यापार में सभी ‘अधिकार, शीर्षक, शेयर, संपत्ति और हित’ घोषित करने के लिए राष्ट्रपति-चुनाव की आवश्यकता थी। ऐसी संपत्ति सरकार द्वारा खरीदी जानी थी।
संशोधन प्रस्तावक ने जर्मन राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की प्रशिया के जमींदारों के साथ भागीदारी का आह्वान किया जिसने नाजी सरकार को मजबूत किया और दृढ़ता से आग्रह किया कि ‘राष्ट्रपति को किसी भी उलझन से मुक्त होना चाहिए’। कुछ सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और तर्क दिया कि यह निजी संपत्ति रखने के अधिकार का उल्लंघन करेगा जो एक मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार था।
मसौदा समिति के अध्यक्ष ने देखा कि प्रस्ताव बल्कि उपन्यास और अभूतपूर्व था: उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिकी संविधान, जिसने सरकार के राष्ट्रपति के रूप को अपनाया, में भी समान प्रावधान नहीं था। इसके अलावा, यह संशोधन अनावश्यक था क्योंकि भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति की स्थिति को ‘नाममात्र व्यक्ति’ के रूप में देखा था। यदि विधानसभा इसे अपनाती है, तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों की कमी हो जाएगी।
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Article 57 In Hindi |
Article 50 In Hindi |
Article 51 In Hindi |
Anuched 52 Hindi Me |
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Anuched 55 Hindi Me |
Article 56 In Hindi |
Final Words
आपको यह Article 58 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 58 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 58 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।