Article 48 In Hindi | Article 48 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 48 हिंदी में
इसमे आपको Article 48 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 48 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 48 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 48 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 48 In Hindi
Anuched 48 – कृषि और पशुपालन का संगठन।
राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेष रूप से, गायों और बछड़ों और अन्य दुधारू और भारोत्तोलक मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और सुधार और वध पर रोक लगाने के लिए कदम उठाएगा।

Article 48 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 48 – Organisation of agriculture and animal husbandry.
The State shall endeavour to organise agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines and shall, in particular, take steps for preserving and improving the breeds, and prohibiting the slaughter, of cows and calves and other milch and draught cattle.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 48 Me Kya Hai
बहस का सारांश – मसौदा अनुच्छेद में ‘उपयोगी’ मवेशियों के वध पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया था। कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि गैर-उपयोगी मवेशियों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए और ‘उपयोगी’ और ‘गैर-उपयोगी’ मवेशियों के बीच के अंतर को खारिज कर दिया। मसौदा अनुच्छेद के समर्थन में सामने रखे गए आर्थिक तर्कों के बारे में मुस्लिम सदस्यों को संदेह था।
उन्होंने सदस्यों पर वास्तविक तर्क छिपाने का आरोप लगाया जो हिंदू धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना था। इसके अलावा, एक मुस्लिम सदस्य ने बताया कि मृत-वजन वाले मवेशियों की एक बड़ी आबादी थी जो अर्थव्यवस्था पर एक नाली थी।
उन्होंने निहित किया कि इन मवेशियों के साथ आर्थिक रूप से उचित बात उन्हें वध करना होगा। बहस के अंत में, मसौदा अनुच्छेद विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। विधानसभा के कई सदस्य पहले चाहते थे कि गोहत्या जैसी वस्तु को कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार खंड में शामिल किया जाए। अनुच्छेद को अपनाने लेकिन इसे कानूनी रूप से अप्रवर्तनीय निदेशक सिद्धांतों में रखने का विधानसभा का निर्णय एक समझौता प्रतीत होता है।
मसौदा अनुच्छेद 14 नवंबर 1949 को फिर से चर्चा के लिए आया। एक सदस्य ने कहा कि संशोधित संविधान में अनुच्छेद 24 नवंबर 1948 को विधानसभा द्वारा अपनाए गए अनुच्छेद से अलग था।
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Final Words
आपको यह Article 48 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 48 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 48 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।