Article 45 In Hindi | Article 45 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 45 हिंदी में
इसमे आपको Article 45 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 45 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 45 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 45 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 45 In Hindi
Anuched 45 – बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान
राज्य इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।
Article 45 Of Indian Constitution In Hindi & English
Article 45 – Provision for free and compulsory education for children
The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
Anuched 45 Me Kya Hai
एक विधानसभा सदस्य राज्य नीति के अन्य निदेशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) के अनुरूप मसौदा अनुच्छेद 36 के वाक्यांश को लाना चाहता था। जबकि अधिकांश प्रावधान ‘राज्य प्रयास करेंगे …’ टाइप वाक्यांश के साथ शुरू हुए, ड्राफ्ट अनुच्छेद 36 ‘हर नागरिक का हकदार है …’ के साथ शुरू हुआ – जो एक डीपीएसपी के बजाय कानूनी रूप से लागू करने योग्य मौलिक अधिकार की तरह अधिक पढ़ता है। ‘शिक्षा’ को ‘प्राथमिक शिक्षा’ से बदलने का एक प्रस्ताव था, जिसमें तर्क दिया गया था कि राज्य को अपने कर्तव्यों के दायरे को केवल प्राथमिक शिक्षा तक ही सीमित रखना चाहिए।
एक सदस्य ने अनुच्छेद 36 के मसौदे के बारे में संदेह व्यक्त किया और (डीपीएसपी के अन्य प्रावधानों के साथ) को ‘पवित्र आशा और पवित्र इच्छा’ के रूप में संदर्भित किया। इस प्रकार की आलोचना अक्सर तब होती थी जब डीपीएसपी के अन्य लेखों पर बहस होती थी।
इस बात पर सहमति हुई कि मसौदा अनुच्छेद की भाषा को अन्य निदेशक सिद्धांतों के अनुरूप लाया जाना चाहिए। ‘प्राथमिक शिक्षा’ बनाम ‘शिक्षा’ के सवाल पर, यह स्पष्ट किया गया कि ‘शिक्षा’ का जानबूझकर इस्तेमाल किया गया था क्योंकि यह अनुच्छेद 18 से जुड़ा था जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखने से रोकता था।
मसौदे के अनुच्छेद 34 के पीछे का उद्देश्य 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्राथमिक या किसी अन्य प्रकार की शिक्षा के लिए किसी शैक्षणिक संस्थान में रखना था।
Also See –
Article 41 In Hindi |
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Anuched 44 Hindi Me |
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Anuched 33 Hindi Me |
Article 40 In Hindi |
Final Words
आपको यह Article 45 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 45 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 45 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।