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Article 44 In Hindi | Article 44 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 44 हिंदी में

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इसमे आपको Article 44 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 44 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 44 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 44 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

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Article 44 In Hindi

Anuched 44 – नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।

Article 44 Of Indian Constitution In Hindi

Article 44 Of Indian Constitution In Hindi & English

Article 44 – Uniform civil code for the citizens
The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 44 क्या है

मसौदा अनुच्छेद पर हमला करने के लिए जो तर्क दिए गए उनमें शामिल हैं: पहला, कि समान नागरिक संहिता ने धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया; दूसरा, मसौदा अनुच्छेद मुस्लिम समुदाय के भीतर वैमनस्य पैदा करेगा और तीसरा।

धार्मिक समुदायों की स्वीकृति के बिना पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करना गलत था। सदस्यों ने तर्क दिया कि यूसीसी देश की एकता और संविधान की धर्मनिरपेक्ष साख को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था। एक सदस्य ने मुस्लिम सदस्यों को याद दिलाया कि यह ऐसा प्रावधान नहीं है जो अकेले मुस्लिम समुदाय को प्रभावित करेगा – यहां तक ​​कि हिंदू समुदाय को भी इससे निपटना होगा।

यह आगे जोड़ा गया कि महिलाओं के अधिकारों को यूसीसी के बिना कभी भी सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। साथ ही, यह तर्क कि यूसीसी संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा, खारिज कर दिया गया – संविधान ने सामाजिक सुधार कानून के लिए जगह दी।

बहस के अंत में, यह स्पष्ट किया गया कि यूसीसी के बारे में कुछ भी नया नहीं था: भारत में पहले से ही एक समान नागरिक संहिता थी। नए यूसीसी के साथ एकमात्र अंतर यह था कि यह विवाह और विरासत को कवर करेगा।

जो मौजूदा कोड के दायरे में नहीं थे। यह भी बताया गया कि यूसीसी एक निर्देशक सिद्धांत था, राज्य इस प्रावधान को तुरंत लागू करने के लिए बाध्य नहीं था और समुदायों की सहमति प्राप्त करने के लिए जगह थी।

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Final Words

आपको यह Article 44 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 44 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 44 Kya Hai? अगर Indian Constitution Articles से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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