Article 395 In Hindi | Article 395 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 395 क्या है
इसमे आपको Article 395 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 395 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 395 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 395 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 395 In Hindi
अनुच्छेद 395 – निरसन।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947, और भारत सरकार अधिनियम, 1935, सभी अधिनियमों के साथ-साथ बाद के अधिनियम में संशोधन या पूरक, लेकिन प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम, 1949 का उन्मूलन शामिल नहीं है, इसके द्वारा पहली अनुसूची के अनुच्छेद 1 और 4 को निरस्त किया जाता है। मैं राज्यों के नाम प्रदेशों।

Article 395 Of Indian Constitution In English
Article 395 – Repeals.
The Indian Independence Act, 1947 , and the Government of India Act, 1935 , together with all enactment s amending or supplementing the latter Act, but not including the Abolition of Privy Council Jurisdiction Act, 1949 , are hereby repealed FIRST SCHEDULE Articles 1 and 4 I THE STATES Name Territories.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 395 मे क्या है?
वाद-विवाद संक्षेप – कोई वाद-विवाद नहीं हुआ।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 395 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 395 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 395 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।