Article 371I In Hindi | Article 371I Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 371I क्या है
इसमे आपको Article 371I Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 371I In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 371I क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 371I के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 371I In Hindi
अनुच्छेद 371I – गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, गोवा राज्य की विधान सभा में कम से कम तीस सदस्य होंगे।

Article 371I Of Indian Constitution In English
Article 371I – Special provision with respect to the State of Goa.
Notwithstanding anything in this Constitution, the Legislative Assembly of the State of Goa shall consist of not less than thirty members.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 371I मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – कोई वाद-विवाद नहीं हुआ।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 371I Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 371I In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 371I Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।