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Article 358 In Hindi | Article 358 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 358 क्या है

इसमे आपको Article 358 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 358 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 358 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 358 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 358 In Hindi

अनुच्छेद 358 – आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन।
(1) जबकि आपातकाल की घोषणा यह घोषित करती है कि भारत या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण से खतरा है, अनुच्छेद 19 में कुछ भी राज्य की शक्ति को भाग III में परिभाषित के रूप में प्रतिबंधित नहीं करेगा कोई भी कानून बनाने या कोई कार्यकारी कार्रवाई करने के लिए जो राज्य उस भाग में निहित प्रावधानों के लिए सक्षम होगा या लेने के लिए सक्षम होगा, लेकिन इस प्रकार बनाया गया कोई भी कानून, सक्षमता की सीमा तक, जल्द से जल्द प्रभावी नहीं होगा जैसा कि कानून के समक्ष किए गए या छोड़े गए कार्यों के संबंध में उद्घोषणा कार्य करना बंद कर देती है, इसलिए प्रभावी होना बंद हो जाता है: बशर्ते कि जहां आपातकाल की ऐसी उद्घोषणा केवल भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में लागू हो, ऐसा कोई भी कानून लागू हो सकता है किया जा सकता है, या इस अनुच्छेद के तहत किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में या जिसके किसी भी हिस्से में आपातकाल की उद्घोषणा लागू नहीं है, यदि और जहां तक ​​सुरक्षा के संबंध में ऐसी कोई कार्यकारी कार्रवाई की जा सकती है। हे f भारत या उसके क्षेत्र का कोई भी भाग भारत के उस क्षेत्र में या उसके संबंध में गतिविधियों से खतरा है जिसमें आपातकाल की उद्घोषणा चल रही है।

(2) खंड (1) में कुछ भी लागू नहीं होगा (ए) किसी भी कानून के लिए जिसमें इस आशय का एक पाठ शामिल नहीं है कि ऐसा कानून आपातकाल की घोषणा के संबंध में है जब इसे बनाया जाता है; या (बी) इस तरह के एक वादन वाले कानून के तहत अन्यथा की गई किसी भी कार्यकारी कार्रवाई के लिए।

Indian Constitution Part 18 articles

Article 358 Of Indian Constitution In English

Article 358 – Suspension of provisions of Article 19 during emergencies.
(1) While a Proclamation of Emergency declaring that the security of India or any part of the territory thereof is threatened by war or by external aggression is in operation, nothing in Article 19 shall restrict the power of the State as defined in Part III to make any law or to take any executive action which the State would but for the provisions contained in that Part be competent to make or to take, but any law so made shall, to the extent of the in competency, cease to have effect as soon as the Proclamation ceases to operate, except as respects things done or omitted to be done before the law so ceases to have effect: Provided that where such Proclamation of Emergency is in operation only in any part of the territory of India, any such law may be made, or any such executive action may be taken, under this article in relation to or in any State or Union territory in which or in any part of which the Proclamation of Emergency is not in operation, if and in so far as the security of India or any part of the territory thereof is threatened by activities in or in relation to the part of the territory of India in which the Proclamation of Emergency is in operation.

(2) Nothing in clause ( 1 ) shall apply (a) to any law which does not contain a recital to the effect that such law is in relation to the Proclamation of Emergency in operation when it is made; or (b) to any executive action taken otherwise than under a law containing such a recital.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 358 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने ‘राज्य’ को ‘संसद’ से बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि युद्ध जैसी आपात स्थिति वर्षों तक चल सकती है, उन्होंने लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने की शक्ति का प्रयोग करने के लिए केवल संसद पर भरोसा किया, न कि किसी कार्यकारी प्राधिकरण पर। अन्यथा, संविधान, उन्होंने जारी रखा, एक प्रावधान के माध्यम से अधिकार देता है और दूसरे के माध्यम से उन्हें छीन लेता है। एक सदस्य ने इस संशोधन का समर्थन करते हुए कहा कि केवल संसद ही ऐसी शक्तियों के लिए ‘सक्षम’ है।

मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद का बचाव किया। उन्होंने मसौदा अनुच्छेद 13 के प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के लिए संसद को एकमात्र अधिकार देने की मांग वाले संशोधन का विरोध किया, जिसने पहले ही केंद्र और राज्य विधानसभाओं और अधिकारियों दोनों को मौलिक अधिकारों को सीमित करने का अधिकार दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसी शक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में मौजूद हो, केवल आपातकाल के दौरान संसद तक ही सीमित रहनी चाहिए।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मसौदे अनुच्छेद 279 और 280 के बीच कोई ओवरलैप नहीं था। मसौदा अनुच्छेद 279 ने राज्य को कानून बनाने की शक्ति दी, भले ही वह अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों पर इसके प्रभाव की परवाह किए बिना, जबकि 280 ने इसे सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति दी। भाग III के तहत। उन्होंने महसूस किया कि जब तक अनुच्छेद 279 के मसौदे के तहत राज्य को स्पष्ट रूप से कानून बनाने की ऐसी शक्ति नहीं दी जाती, तब तक मसौदा अनुच्छेद 280 के अनुसार अधिकारों को निलंबित करने की शक्तियों का कोई परिणाम नहीं होगा।

अंत में, 4 अगस्त 1949 को, सभी संशोधनों को खारिज कर दिया गया और विधानसभा ने संविधान के हिस्से के रूप में मसौदा अनुच्छेद 279 को अपनाया।

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Final Words

आपको यह Article 358 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 358 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 358 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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