Article 357 In Hindi | Article 357 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 357 क्या है
इसमे आपको Article 357 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 357 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 357 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 357 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 357 In Hindi
अनुच्छेद 357 – अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग।
(1) जिसके द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (1) के तहत जारी एक उद्घोषणा, यह घोषित किया गया है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ संसद के अधिकार के तहत या संसद के अधिकार के तहत प्रयोग योग्य होंगी, यह सक्षम होगी।
(ए) संसद के लिए राष्ट्रपति को कानून बनाने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति प्रदान करने के लिए, और राष्ट्रपति को ऐसी शर्तों के अधीन, जिन्हें वह लागू करने के लिए उपयुक्त समझे, किसी अन्य प्राधिकरण को प्रदान की गई शक्ति को सौंपने के लिए अधिकृत करता है। उसके द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए;.
(बी) संसद के लिए, या राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकरण के लिए जिसमें कानून बनाने की ऐसी शक्ति उप खंड (ए) के तहत निहित है, कानून बनाने के लिए शक्तियां प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने, या शक्तियों को प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने के लिए अधिकृत करने के लिए, संघ या उसके अधिकारियों और प्राधिकारियों पर;.
(सी) राष्ट्रपति को अधिकृत करने के लिए जब संसद द्वारा इस तरह के व्यय की मंजूरी के लंबित राज्य की संचित निधि से लोक सभा सत्र व्यय में नहीं है।
(2) संसद या राष्ट्रपति या अन्य प्राधिकरण द्वारा राज्य के विधानमंडल की शक्ति का प्रयोग करते हुए खंड (1) के उप खंड (ए) में निर्दिष्ट कोई भी कानून जो संसद या राष्ट्रपति या ऐसे अन्य प्राधिकरण को नहीं होगा, लेकिन अनुच्छेद 356 के तहत एक उद्घोषणा जारी करने के लिए सक्षम किया गया है, उद्घोषणा के काम करने के बाद, एक सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त या संशोधित होने तक लागू रहेगा।

Article 357 Of Indian Constitution In English
Article 357 – Exercise of legislative powers under Proclamation issued under Article 356.
(1) Whereby a Proclamation issued under clause ( 1 ) of Article 356, it has been declared that the powers of the Legislature of the State shall be exercisable by or under the authority of Parliament, it shall be competent.
(a) for Parliament to confer on the President the power of the Legislature of the State to make laws, and to authorise the President to delegate, subject to such conditions as he may think fit to impose, the power so conferred to any other authority to be specified by him in that behalf;.
(b) for Parliament, or for the President or other authority in whom such power to make laws is vested under sub clause (a), to make laws conferring powers and imposing duties, or authorising the conferring of powers and the imposition of duties, upon the Union or officers and authorities thereof;.
(c) for the President to authorise when the House of the People is not in session expenditure from the Consolidated Fund of the State pending the sanction of such expenditure by Parliament.
(2) Any law made in exercise of the power of the Legislature of the State by Parliament or the President or other authority referred to in sub clause (a) of clause ( 1 ) which Parliament or the President or such other authority would not, but for the issue of a Proclamation under Article 356, have been competent to make shall, after the Proclamation has ceased to operate, continue in force until altered or repealed or amended by a competent Legislature or other authority.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 357 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने दावा किया कि राज्य की आपात स्थिति में, राज्य विधानसभा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्यथा, संघ की संसद और केंद्रीय कार्यकारिणी राज्य के लोगों के बीच अलोकप्रिय होने का जोखिम उठा सकती हैं।
एक सदस्य ने यह तर्क देकर जवाब दिया कि जिम्मेदार शासन का स्तर राज्यों में भिन्न है और इसलिए, संविधान के स्वस्थ कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र से जांच की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, संसद के बोझ को कम करने के लिए संसद को अपनी शक्ति राष्ट्रपति को सौंपना आवश्यक था।
एक अन्य सदस्य ने आश्वस्त करते हुए कहा कि संसद राष्ट्रपति को जो शक्ति प्रदान करती है उस पर हमेशा नियंत्रण रख सकती है। बहस के अंत में, मसौदा अनुच्छेद 278-ए को 4 अगस्त 1949 को विधानसभा द्वारा अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 357 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 357 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 357 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।