Advertisements
|

Article 355 In Hindi | Article 355 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 355 क्या है

इसमे आपको Article 355 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 355 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 355 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

Advertisements

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 355 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 355 In Hindi

अनुच्छेद 355 – बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य।
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती रहे।

Indian Constitution Part 18 articles

Article 355 Of Indian Constitution In English

Article 355 – Duty of the Union to protect States against external aggression and internal disturbance.
It shall be the duty of the Union to protect every State against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 355 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने महसूस किया कि ‘आंतरिक अशांति’ अस्पष्ट थी और वह इसे ‘आंतरिक विद्रोह या अराजकता’ से बदलना चाहता था। उन्होंने तर्क दिया कि ‘विद्रोह या अराजकता’ जैसा अधिक विशिष्ट शब्द संघ को राज्य के मामलों में मनमाने ढंग से हस्तक्षेप करने से रोकेगा।

सदस्य ने बताया कि मसौदा अनुच्छेद में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। उन्होंने ‘और’ को ‘या’ से बदलने का सुझाव दिया ताकि संघ राज्य के कार्य में हस्तक्षेप कर सके यदि कोई भी स्थिति उत्पन्न हो। एक ने मसौदा अनुच्छेद का बचाव किया और गैर-आपातकालीन स्थिति में भी ऐसी शक्तियों के लिए बहस करने के लिए आगे बढ़ गया। मसौदा अनुच्छेद के सभी संशोधनों को विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया गया था और मसौदा अनुच्छेद को 4 अगस्त 1949 को अपनाया गया था।

अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद

Article 346 In Hindi
Article 347 In Hindi
Article 348 In Hindi
Article 349 In Hindi
Article 350 In Hindi
Article 351 In Hindi
Article 352 In Hindi
Article 353 In Hindi
Article 354 In Hindi
Article 345 In Hindi

Final Words

आपको यह Article 355 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 355 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 355 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *