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Article 346 In Hindi | Article 346 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 346 क्या है

इसमे आपको Article 346 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 346 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 346 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 346 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 346 In Hindi

अनुच्छेद 346 – एक राज्य और दूसरे के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा।
एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच और एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए आधिकारिक भाषा होगी, बशर्ते कि दो या दो से अधिक राज्य सहमत हों कि हिंदी भाषा होनी चाहिए। ऐसे राज्यों के बीच संचार के लिए राजभाषा, उस भाषा का उपयोग ऐसे संचार के लिए किया जा सकता है।

Indian Constitution Part 17 articles

Article 346 Of Indian Constitution In English

Article 346 – Official language for communication between one State and another or between a State and the Union.
The language for the time being authorised for use in the Union for official purposes shall be the official language for communication between one State and another State and between a State and the Union: Provided that if two or more States agree that the Hindi language should be the official language for communication between such States, that language may be used for such communication.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 346 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने सुझाव दिया कि मसौदा अनुच्छेद प्रभावी रूप से अंग्रेजी को राज्यों के बीच संचार की भाषा बना देता है – भले ही इसमें हिंदी का उल्लेख हो। यह, उन्होंने महसूस किया कि राज्यों के अपनी पसंद की भाषा अपनाने के अधिकार में कटौती की गई है।

एक अन्य सदस्य ने राज्य के कानूनों और विधेयकों में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के संबंध में इस मसौदा लेख में एक पूरी तरह से नया खंड जोड़ने के लिए एक संशोधन का प्रस्ताव रखा। सभा ने इस संशोधन को खारिज कर दिया। मसौदा लेख के आसपास कोई वास्तविक बहस नहीं हुई थी। विधानसभा ने 14 सितंबर 1949 को बिना किसी संशोधन के मसौदा अनुच्छेद 301D को अपनाया।

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Final Words

आपको यह Article 346 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 346 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 346 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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