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Article 343 In Hindi | Article 343 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 343 क्या है

इसमे आपको Article 343 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 343 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 343 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 343 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 343 In Hindi

अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा।
(1) संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।
(2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए, संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा, जिसके लिए इसका उपयोग ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले किया जा रहा था। बशर्ते कि राष्ट्रपति, उक्त अवधि के दौरान, अंग्रेजी भाषा के अलावा हिंदी भाषा और अंकों के देवनागरी रूप के अलावा भारतीय अंकों के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए अंतरराष्ट्रीय रूप के उपयोग को अधिकृत कर सकते हैं। संगठन।
(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद विधि द्वारा, उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के बाद, के उपयोग के लिए उपबंध कर सकती है
(ए) अंग्रेजी भाषा, या
(बी) अंकों का देवनागरी रूप, ऐसे उद्देश्यों के लिए जैसा कि कानून में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

Indian Constitution Part 17 articles

Article 343 Of Indian Constitution In English

Article 343 – Official language of the Union.
(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.
(2) Notwithstanding anything in clause ( 1 ), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement: Provided that the president may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.
(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of
(a) the English language, or
(b) the Devanagari form of numerals, for such purposes as may be specified in the law.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 343 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 301 ए भारत के संविधान के मसौदा 1948 में अनुपस्थित था। एक मसौदा समिति के सदस्य ने 12 सितंबर 1949 को इस प्रावधान को पेश किया। मसौदा लेख, जिसे लोकप्रिय रूप से ‘मुंशी-अयंगर फॉर्मूला’ के रूप में जाना जाता है, ने अन्य बातों के अलावा, हिंदी को घोषित किया। संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में देवनागरी लिपि और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग। 12, 13 और 14 सितंबर 1949 को विधानसभा में इस पर चर्चा हुई।

जिन सदस्यों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में विरोध किया, उन्होंने अनिच्छा से इस मसौदा लेख को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि भारत पर कोई भी भाषा नहीं थोपी जा सकती है, यह केवल संविधान में निहित है। ऐसे सदस्य थे जो अभी भी हिंदी को हटाने के लिए दृढ़ थे – इसे हिंदुस्तानी के साथ बदलने के लिए एक संशोधन पेश किया गया था।

मसौदा अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाना विधानसभा में ‘हिंदी-वालों’ के लिए एक बड़ी रियायत थी। हालांकि, वे अभी भी इस प्रावधान से खुश नहीं थे, उन्होंने इसकी आलोचना की, विधानसभा के बाहर रणनीति बनाई और संशोधन पेश किए। पहले उन्हें लगा कि अगर देवनागरी लिपि को अपनाया गया है, तो अंकों की देवनागरी प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया गया? दूसरा, वे इस बात से चिंतित थे कि मसौदा अनुच्छेद ने अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को प्रतिस्थापित करने के लिए बहुत अधिक समय दिया – वे चाहते थे कि प्रतिस्थापन बहुत जल्दी हो।

अंत में, काफी पीछे-पीछे की धक्का-मुक्की के बाद, हिंदी-वालों ने संशोधनों का एक गुच्छा सामने रखा। विधानसभा ने इन संशोधनों में से एक को अपनाया: संसद, अंग्रेजी के अलावा, नागरी अंकों पर भी कानून बना सकती है। इसने संसद को प्रभावी रूप से 15 साल की अवधि से पहले ही देवनागरी अंकों के उपयोग को मंजूरी देने का अधिकार दिया।

विधानसभा ने 14 सितंबर 1949 को संशोधन के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया।

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Final Words

आपको यह Article 343 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 343 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 343 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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