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Article 342 In Hindi | Article 342 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 342 क्या है

इसमे आपको Article 342 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 342 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 342 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 342 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 342 In Hindi

अनुच्छेद 342 – अनुसूचित जनजाति।
(1) राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, और जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श के बाद, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या आदिवासी समुदायों के कुछ हिस्सों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकते हैं इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में समझा जाएगा।
(2) संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है, किसी भी जनजाति या आदिवासी समुदाय या किसी जनजाति या आदिवासी समुदाय का हिस्सा या समूह, लेकिन पूर्वोक्त अधिसूचना के अलावा उक्त खंड के तहत जारी किए गए किसी भी बाद की अधिसूचना भाग XVII संघ की आधिकारिक भाषा अध्याय I द्वारा भिन्न नहीं होगी।

Indian Constitution Part 16 articles

Article 342 Of Indian Constitution In English

Article 342 – Scheduled Tribes.
(1) The President may with respect to any State or Union territory, and where it is a State, after consultation with the Governor thereof, by public notification, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities which shall for the purposes of this Constitution be deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory, as the case may be..
(2) Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes specified in a notification issued under clause ( 1 ) any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community, but save as aforesaid a notification issued under the said clause shall not be varied by any subsequent notification PART XVII OFFICIAL LANGUAGE CHAPTER I LANGUAGE OF THE UNION.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 342 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने यह कहते हुए एक संशोधन पेश किया कि राष्ट्रपति की पहली अधिसूचना जो समुदायों को ‘अनुसूचित जनजाति’ के रूप में निर्दिष्ट करती है, 10 साल की अवधि के लिए समान रहनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्यपालिका या विधायिका द्वारा समुदाय के अधिकारों को मनमाने ढंग से नहीं छीना जाता है।

एक अन्य सदस्य ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधन पारित किया कि राज्य विधानमंडल, संसद के अनुमोदन पर, जनजातियों को भी सूची से शामिल या बाहर कर सकता है। दोनों संशोधनों को विधानसभा ने खारिज कर दिया और उसी दिन कुछ मामूली बदलावों के बाद मसौदा अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया। राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना की प्रक्रिया को बदलने के लिए 1956 में इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 342 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 342 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 342 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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