Article 334 In Hindi | Article 334 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 334 क्या है
इसमे आपको Article 334 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 334 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 334 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 334 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 334 In Hindi
अनुच्छेद 334 – चालीस वर्षों के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त करने के लिए
इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के उपबंधों से संबंधित।
(ए) लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण; तथा।
(बी) लोगों के सदन और राज्यों की विधानसभाओं में नामांकन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, इस संविधान के प्रारंभ से चालीस वर्ष की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा: बशर्ते कि इस अनुच्छेद की कोई बात लोक सभा या राज्य की विधान सभा में किसी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि मौजूदा सदन या विधानसभा, जैसी भी स्थिति हो, भंग न हो जाए।

Article 334 Of Indian Constitution In English
Article 334 – Reservation of seats and special representation to cease after forty years
Notwithstanding anything in the foregoing provisions of this Part, the provisions of Constitution relating to.
(a) the reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States; and.
(b) the representation of the Anglo Indian community in the House of the People and in the Legislative Assemblies of the States by nomination, shall cease to have effect on the expiration of a period of forty years from the commencement of this Constitution: Provided that nothing in this article shall affect any representation in the House of the People or in the legislative Assembly of a State until the dissolution of the then existing House or Assembly, as the case may be.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 334 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – सभापति के हस्तक्षेप से ऐसा प्रतीत हुआ कि सभा को विश्वास हो गया और उपरोक्त सभी प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया या वापस ले लिया गया। हालांकि, विधानसभा ने दो संशोधनों को स्वीकार कर लिया।
पहले ने कहा कि समय सीमा मौजूदा विधान सभाओं की संरचना को प्रभावित नहीं करेगी और दूसरा इस मसौदा अनुच्छेद के दायरे में एंग्लो-इंडियन आरक्षण लाया। विधानसभा ने 25 अगस्त 1949 को इन संशोधनों के साथ मसौदा अनुच्छेद को अपनाया। बाद में समय सीमा बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 334 को 2019 में संविधान के माध्यम से संशोधित किया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 334 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 334 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 334 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।