Article 326 In Hindi | Article 326 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 326 क्या है
इसमे आपको Article 326 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 326 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 326 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 326 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 326 In Hindi
अनुच्छेद 326 – लोक सभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
लोक सभा और प्रत्येक राज्य की विधान सभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे; लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसकी आयु उस तारीख को इक्कीस वर्ष से कम नहीं है, जो उस संबंध में उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत तय की जा सकती है और अन्यथा अयोग्य नहीं है यह संविधान या उपयुक्त विधानमंडल द्वारा गैर-निवास, मानसिक अस्वस्थता, अपराध या भ्रष्ट या अवैध व्यवहार के आधार पर बनाया गया कोई भी कानून, ऐसे किसी भी चुनाव में मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

Article 326 Of Indian Constitution In English
Article 326 – Elections to the House of the People and to the Legislative Assemblies of States to be on the basis of adult suffrage.
The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage; but is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than twenty one years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate legislature and is not otherwise disqualified under this constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 326 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने इस मसौदा अनुच्छेद का विरोध करते हुए कहा कि वयस्क मताधिकार सैद्धांतिक या व्यावहारिक रूप से संभव नहीं था। उनका मानना था कि अनुच्छेद ‘लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है’ और निहित है कि भारतीय मतदाता प्रबुद्ध नहीं थे, और भारत में संसदीय लोकतंत्र विफल हो जाएगा।
राष्ट्रपति ने सदस्य को याद दिलाया कि मसौदा अनुच्छेद केवल एक सिद्धांत को बहाल कर रहा था जिसे विधानसभा ने पहले ही स्वीकार कर लिया था। आगे कोई विवाद नहीं हुआ और सभा ने मसौदा अनुच्छेद को स्वीकार कर लिया। अनुच्छेद 289बी के मसौदे को बिना किसी बहस के उसी दिन स्वीकार कर लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 326 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 326 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 326 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।