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Article 325 In Hindi | Article 325 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 325 क्या है

इसमे आपको Article 325 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 325 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 325 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 325 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 325 In Hindi

अनुच्छेद 325 – किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अपात्र नहीं होना चाहिए।
संसद के किसी सदन या सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक सामान्य मतदाता सूची होगी और कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी भी सूची में शामिल होने या किसी भी सूची में शामिल होने के दावे के लिए अपात्र नहीं होगा। ऐसे किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या इनमें से किसी के आधार पर विशेष मतदाता सूची।

Indian Constitution Part 15 articles

Article 325 Of Indian Constitution In English

Article 325 – No person to be ineligible for inclusion in, or to claim to be included in a special, electoral roll on grounds of religion, race, caste or sex.
There shall be one general electoral roll for every territorial constituency for election to either House of Parliament or to the House or either House of the Legislature of a State and no person shall be ineligible for inclusion in any such roll or claim to be included in any special electoral roll for any such constituency on grounds only of religion, race, caste, sex or any of them.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 325 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 289ए (भारत के संविधान का अनुच्छेद 325 1950) मसौदा संविधान 1948 में अनुपस्थित था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने 16 जून 1949 को इस प्रावधान को पेश किया। मसौदा लेख में कहा गया है कि चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक मतदाता सूची होगी।

संसद और राज्य विधानमंडल। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, नस्ल, जाति या लिंग के आधार पर सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि प्रावधान के पीछे का उद्देश्य स्पष्ट रूप से यह बताना था कि अल्पसंख्यकों के लिए कोई अलग निर्वाचक मंडल नहीं होगा। मसौदा अनुच्छेद 289A उसी दिन बिना बहस के अपनाया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 325 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 325 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 325 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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