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Article 321 In Hindi | Article 321 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 321 क्या है

इसमे आपको Article 321 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 321 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 321 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 321 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 321 In Hindi

अनुच्छेद 321 – लोक सेवा के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति।
आयोग संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया एक अधिनियम, जैसा भी मामला हो, संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य के संघ की सेवाओं के संबंध में अतिरिक्त कार्यों के अभ्यास के लिए प्रदान कर सकता है और कानून या किसी सार्वजनिक संस्थान द्वारा गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में भी।

Indian Constitution Part 14 articles

Article 321 Of Indian Constitution In English

Article 321 – Power to extend functions of Public Service.
Commissions An Act made by Parliament or, as the case may be, the Legislature of a State may provide for the exercise of additional functions by the Union Public Service Commission or the State Public Service Commission as respects the services of the Union of the State and also as respects the services of any local authority or other body corporate constituted by law or of any public institution.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 321 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने महसूस किया कि यह संशोधन महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने निगमों और सार्वजनिक संस्थानों में सेवाओं को संघ या राज्य सरकारों की सेवाओं के समान बनाया। एक अन्य सदस्य ने स्थानीय अधिकारियों को शामिल करने का समर्थन किया क्योंकि वे अक्सर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करते थे जो पक्षपात के आधार पर योग्य नहीं थे।

इसलिए उन्हें लोक सेवा आयोग के प्रति जवाबदेह बनाना जरूरी था। विधानसभा ने निजी फर्मों को स्पष्ट रूप से बाहर करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। हालाँकि, इसने मसौदा समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया। संशोधित अनुच्छेद 287 का मसौदा 23 अगस्त 1949 को अपनाया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 321 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 321 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 321 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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