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Article 318 In Hindi | Article 318 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 318 क्या है

इसमे आपको Article 318 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 318 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 318 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 318 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 318 In Hindi

अनुच्छेद 318 – आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में विनियम बनाने की शक्ति।
संघ आयोग या संयुक्त आयोग के मामले में, राष्ट्रपति और राज्य आयोग के मामले में, राज्य के राज्यपाल विनियमों द्वारा कर सकते हैं।
(ए) आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण; तथा।
(बी) आयोग के कर्मचारियों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों के संबंध में प्रावधान करना: बशर्ते कि किसी लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद उसके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा।

Indian Constitution Part 14 articles

Article 318 Of Indian Constitution In English

Article 318 – Power to make regulations as to conditions of service of members and staff of the Commission.
In the case of the Union Commission or a Joint Commission, the President and, in the case of a State Commission, the Governor of the State may by regulations.
(a) determine the, number of members of the Commission and their conditions of service; and.
(b) make provision with respect to the number of members of the staff of the commission and their conditions of service: Provided that the conditions of service of a member of a Public Service Commission shall not be varied to his disadvantage after his appointment.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 318 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने प्रस्तावित किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल को सेवा आयोग के अध्यक्ष से परामर्श करने के बाद प्रावधान करना चाहिए। एक अन्य सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि सदस्यों की नियुक्ति सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी निर्दिष्ट किया कि राष्ट्रपति या राज्यपाल के बजाय सदस्यों की सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के लिए कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाना चाहिए और आयोग को अधिकार दिया जाना चाहिए। एक तीसरे सदस्य ने भी मसौदा अनुच्छेद में कई संशोधन पेश किए – जिनमें से एक मसौदा अनुच्छेद में ‘राष्ट्रपति’ और ‘राज्यपाल’ को बदलकर ‘संसद या राज्य विधानमंडल’ करना था। मसौदा अनुच्छेद के सभी संशोधनों को या तो वापस ले लिया गया या विधानसभा द्वारा खारिज कर दिया गया। मसौदा अनुच्छेद उसी दिन बिना किसी संशोधन के अपनाया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 318 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 318 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 318 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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