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Article 307 In Hindi | Article 307 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 307 क्या है

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इसमे आपको Article 307 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 307 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 307 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 307 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

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Article 307 In Hindi

अनुच्छेद 307 – अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए प्राधिकरण की नियुक्ति
संसद कानून द्वारा ऐसे प्राधिकरण को नियुक्त कर सकती है जो वह अनुच्छेद 301, 302, 303 और 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त समझे, और इस तरह नियुक्त प्राधिकरण को ऐसी शक्तियां और ऐसे कर्तव्य प्रदान करें जो वह आवश्यक समझे संघ और के तहत भाग XIV सेवाएं राज्य अध्याय 1 सेवाएं।

Indian Constitution Part 13 articles

Article 307 Of Indian Constitution In English

Article 307 – Appointment of authority for carrying out the purposes of Articles 301 to 304
Parliament may by law appoint such authority as it considers appropriate for carrying out the purposes of Articles 301, 302, 303 and 304, and confer on the authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary PART XIV SERVICES UNDER THE UNION AND THE STATES CHAPTER I SERVICES.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 307 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – भाग XA के तहत विभिन्न लेख विवादास्पद थे क्योंकि उन्होंने शुरू में मसौदा अनुच्छेद 16 के तहत गारंटीकृत व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था और इसलिए इसे लागू करने का अधिकार सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। एक सदस्य ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 274ई को पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए।

इसके बजाय एक अन्य सदस्य ने इस मसौदा अनुच्छेद के बाद एक प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा – जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति व्यापार या वाणिज्य करने के अपने अधिकार को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। विधानसभा ने प्रस्तावित संशोधनों को खारिज कर दिया और उसी दिन मसौदा अनुच्छेद 274ई को अपनाया गया।

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Final Words

आपको यह Article 307 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 307 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 307 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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