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Article 305 In Hindi | Article 305 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 305 क्या है

इसमे आपको Article 305 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 305 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 305 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 305 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 305 In Hindi

अनुच्छेद 305 – राज्य के एकाधिकार को प्रदान करने वाले मौजूदा कानूनों और कानूनों की बचत
अनुच्छेद 301 और 303 में कुछ भी मौजूदा कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा, सिवाय इसके कि जहां तक राष्ट्रपति का आदेश अन्यथा निर्देश हो; और अनुच्छेद 301 में कुछ भी संविधान (चौथा संशोधन) अधिनियम, 1955 के प्रारंभ से पहले बनाए गए किसी भी कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, जहां तक यह संबंधित है, या संसद या राज्य के विधानमंडल से संबंधित कोई कानून बनाने से रोकता है। , ऐसा कोई भी मामला जैसा कि अनुच्छेद 19 के खंड (6) के उप खंड (ii) में संदर्भित है।

Indian Constitution Part 13 articles

Article 305 Of Indian Constitution In English

Article 305 – Saving of existing laws and laws providing for State monopolies
Nothing in Articles 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may be order otherwise direct; and nothing in Article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of the Constitution (Fourth Amendment) Act, 1955 , in so far as it relates to, or prevent Parliament or the Legislature of a State from making any law relating to, any such matter as is referred to in sub clause (ii) of clause ( 6 ) of Article 19.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 305 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – इस मसौदे के अनुच्छेद 274DDD ने संविधान के अधिनियमन के समय मौजूद कानूनों को मसौदा अनुच्छेद 274A (भारत के संविधान का अनुच्छेद 301, 1950) और 274C (भारत के संविधान 1950 का अनुच्छेद 303) के प्रावधानों से परिरक्षित किया।

भारत के राष्ट्रपति को इस मसौदा अनुच्छेद के प्रावधानों के विपरीत एक आदेश पारित करने का अधिकार था। एक सदस्य चिंतित था कि मसौदा अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां दीं – जो प्रभावी रूप से मंत्रिमंडल को बहुत शक्तिशाली बनाती हैं। वह राष्ट्रपति के बजाय संसद को यह शक्ति देने में अधिक सहज थे। सभा ने इस संशोधन को खारिज कर दिया। मसौदा अनुच्छेद 274DDD को 13 अक्टूबर 1949 को अपनाया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 305 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 305 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 305 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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