Article 300 In Hindi | Article 300 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 300 क्या है
इसमे आपको Article 300 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 300 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 300 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 300 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 300 In Hindi
अनुच्छेद 300 – वाद और कार्यवाही
(1) भारत का राज्यपाल संघ के नाम से मुकदमा कर सकता है या उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और एक राज्य की सरकार राज्य के नाम से मुकदमा कर सकती है या मुकदमा कर सकती है और संसद के अधिनियम द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी प्रावधान के अधीन हो सकती है या इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर अधिनियमित इस तरह के राज्य के विधानमंडल, भारत के डोमिनियन और संबंधित प्रांतों या संबंधित भारतीय राज्यों के समान मामलों में उनके संबंधित मामलों के संबंध में मुकदमा या मुकदमा चलाया जा सकता है या हो सकता है अगर यह संविधान लागू नहीं किया गया होता तो मुकदमा किया जाता।
(2) यदि इस संविधान के प्रारंभ में
(ए) कोई भी कानूनी कार्यवाही लंबित है जिसमें भारत का डोमिनियन एक पक्ष है, भारत संघ को उन कार्यवाहियों में डोमिनियन के लिए प्रतिस्थापित माना जाएगा; तथा
(बी) कोई भी कानूनी कार्यवाही लंबित है जिसमें एक प्रांत या एक भारतीय राज्य एक पार्टी है, संबंधित राज्य को उन कार्यवाही में प्रांत या भारतीय राज्य के लिए प्रतिस्थापित माना जाएगा अध्याय IV संपत्ति का अधिकार।

Article 300 Of Indian Constitution In English
Article 300 – Suits and proceedings
(1) The Governor of India may sue or be sued by the name of the Union and the Government of a State may sue or be sued by the name of the State and may, subject to any provisions which may be made by Act of Parliament or of the Legislature of such State enacted by virtue of powers conferred by this Constitution, sue or be sued in relation to their respective affairs in the like cases as the Dominion of India and the corresponding Provinces or the corresponding Indian States might have sued or been sued if this Constitution had not been enacted.
(2) If at the commencement of this Constitution
(a) any legal proceedings are pending to which the Dominion of India is a party, the Union of India shall be deemed to be substituted for the Dominion in those proceedings; and
(b) any legal proceedings are pending to which a Province or an Indian State is a party, the corresponding State shall be deemed to be substituted for the Province or the Indian State in those proceedings CHAPTER IV RIGHT TO PROPERTY.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 300 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – कुछ सदस्य चिंतित थे कि मसौदा लेख बहुत अस्पष्ट था। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने सीधे तौर पर अस्पष्टता की चिंता नहीं की, लेकिन कहा कि मसौदा लेख में केवल यह निर्धारित किया गया है कि वाद और कार्यवाही कैसे शुरू की जानी चाहिए और इसका कोई अन्य महत्व नहीं है। संशोधनों और मसौदा अनुच्छेद को उसी दिन स्वीकार कर लिया गया, जिसमें आगे कोई चर्चा या बहस नहीं हुई।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 300 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 300 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 300 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।