Article 287 In Hindi | Article 287 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 287 क्या है
इसमे आपको Article 287 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 287 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 287 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 287 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 287 In Hindi
अनुच्छेद 287 – बिजली पर टैक्स से छूट
जहां तक संसद कानून द्वारा अन्यथा प्रदान करे, को छोड़कर, राज्य का कोई भी कानून बिजली की खपत या बिक्री (चाहे सरकार या अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्पादित) पर कर नहीं लगाएगा या लगाने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, जो है-
(ए) भारत सरकार द्वारा उपभोग किया जाता है, या उस सरकार द्वारा उपभोग के लिए भारत सरकार को बेचा जाता है; या
(बी) भारत सरकार या उस रेलवे का संचालन करने वाली रेलवे कंपनी द्वारा किसी भी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में खपत, या किसी रेलवे के निर्माण, रखरखाव या संचालन में उपभोग के लिए उस सरकार या किसी ऐसी रेलवे कंपनी को बेचा जाता है, और बिजली की बिक्री पर कर लगाने, या लगाने को अधिकृत करने वाला कोई भी कानून यह सुनिश्चित करेगा कि उस सरकार द्वारा उपभोग के लिए भारत सरकार को बेची गई बिजली की कीमत, या ऐसी किसी भी रेलवे कंपनी को खपत के लिए जैसा कि ऊपर बताया गया है किसी भी रेलवे का निर्माण, रखरखाव या संचालन, कर की राशि से कम बिजली की पर्याप्त मात्रा में अन्य उपभोक्ताओं से वसूल की जाने वाली कीमत से कम होगा।

Article 287 Of Indian Constitution In English
Article 287 – Exemption from taxes on electricity
Save in so far as Parliament may by law otherwise provide, no law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the consumption or sale of electricity (whether produced by a Government or other persons) which is-
(a) consumed by the Government of India, or sold to the Government of India for consumption by that Government; or
(b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway, and any such law imposing, or authorising the imposition of, a tax on the sale of electricity shall secure that the price of electricity sold to the Government of India for consumption by that Government, or to any such railway company as aforesaid for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway, shall be less by the amount of the tax than the price charged to other consumers of a substantial quantity of electricity.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 287 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने ‘संघ रेलवे’ के स्थान पर ‘किसी भी रेलवे’ को प्रतिस्थापित करने के लिए एक मामूली संशोधन का प्रस्ताव रखा। सभा ने बिना किसी बहस के इस संशोधन को स्वीकार कर लिया।
एक अन्य सदस्य ने प्रस्ताव दिया कि राज्यों को ऐसे कर लगाने की अनुमति देने के लिए संसद को कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। हालांकि, विधानसभा ने बिना किसी बहस के इस संशोधन को खारिज कर दिया। मसौदा अनुच्छेद 265, संशोधित के रूप में 9 सितंबर 1949 को अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 287 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 287 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 287 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।