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Article 286 In Hindi | Article 286 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 286 क्या है

इसमे आपको Article 286 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 286 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 286 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।

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अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 286 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।

Article 286 In Hindi

अनुच्छेद 286 – माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध
(1) किसी राज्य का कोई कानून माल की बिक्री या खरीद पर कर नहीं लगाएगा या लगाने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, जहां ऐसी बिक्री या खरीद होती है
(ए) राज्य के बाहर; या
(बी) भारत के क्षेत्र में माल के आयात, या माल के निर्यात के दौरान।
(2) संसद कानून द्वारा यह निर्धारित करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है कि कब माल की बिक्री या खरीद खंड (1) में उल्लिखित किसी भी तरीके से होती है।

(3) किसी राज्य का कोई भी कानून, जहाँ तक वह लागू करता है, या उसे लागू करने के लिए अधिकृत करता है,
(ए) संसद द्वारा कानून द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में विशेष महत्व के घोषित माल की बिक्री या खरीद पर एक कर; या
(बी) माल की बिक्री या खरीद पर कर, अनुच्छेद 366 के खंड 29 ए के उप खंड (बी), उप खंड (सी) या उप खंड (डी) में निर्दिष्ट प्रकृति का कर होने के अधीन हो लेवी की प्रणाली, दरों और कर की अन्य घटनाओं के संबंध में इस तरह के प्रतिबंध और शर्तें, जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

Indian Constitution Part 12 articles

Article 286 Of Indian Constitution In English

Article 286 – Restrictions as to imposition of tax on the sale or purchase of goods
(1) No law of a State shall impose, or authorise the imposition of, a tax on the sale or purchase of goods where such sale or purchase takes place
(a) outside the State; or
(b) in the course of the import of the goods into, or export of the goods out of, the territory of India.
(2) Parliament may by law formulate principles for determining when a sale or purchase of goods takes place in any of the ways mentioned in clause ( 1 ).

(3) Any law of a State shall, in so far as it imposes, or authorises the imposition of,
(a) a tax on the sale or purchase of goods declared by Parliament by law to be of special importance in inter State trade or commerce; or
(b) a tax on the sale or purchase of goods, being a tax of the nature referred to in sub clause (b), sub clause (c) or sub clause (d) of clause 29 A of Article 366, be subject to such restrictions and conditions in regard to the system of levy, rates and other incidents of the tax as Parliament may by law specify.

नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.

अनुच्छेद 286 मे क्या है

वाद-विवाद संक्षेप – प्रस्तावित मसौदा अनुच्छेद ने राज्यों को राज्य के बाहर होने वाली वस्तुओं की बिक्री पर या भारत के भीतर या भारत में माल के आयात/निर्यात पर कर लगाने से प्रतिबंधित कर दिया। इसने संसद को राज्यों को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य पर कर लगाने से रोकने के लिए कानून बनाने की भी अनुमति दी। मसौदा लेख में यह भी कहा गया है कि ‘समुदाय के जीवन’ के लिए आवश्यक वस्तुओं पर कर लगाने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानून तभी प्रभावी होंगे जब इसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होगी।

कुछ सदस्यों ने तर्क दिया कि मसौदे के अनुच्छेद 264ए को प्रांतों को उस हद तक प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए जहां वे शिक्षा जैसे राष्ट्र निर्माण गतिविधियों को चलाने में सक्षम नहीं होंगे। कुछ लोगों ने महसूस किया कि प्रावधान ने प्रांतों के संसाधनों को समाप्त कर दिया और मसौदा अनुच्छेद को बदलने के लिए संशोधन पेश किए। हालाँकि, इन संशोधनों को अस्वीकार कर दिया गया था।

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Final Words

आपको यह Article 286 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 286 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 286 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।

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