Article 284 In Hindi | Article 284 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 284 क्या है
इसमे आपको Article 284 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 284 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 284 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 284 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 284 In Hindi
अनुच्छेद 284 – अदालतों द्वारा प्राप्त या जमा किए गए सभी धन लोक सेवकों द्वारा प्राप्त जमा और अन्य धन की अभिरक्षा
(ए) भारत सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, द्वारा उठाए गए या प्राप्त किए गए राजस्व या सार्वजनिक धन के अलावा, संघ या राज्य के मामलों के संबंध में उसकी क्षमता में नियोजित कोई भी अधिकारी , या
(बी) किसी भी कारण, मामले, खाते या व्यक्तियों के क्रेडिट के लिए भारत के क्षेत्र के भीतर किसी भी अदालत को भारत के सार्वजनिक खाते या राज्य के सार्वजनिक खाते में भुगतान किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

Article 284 Of Indian Constitution In English
Article 284 – Custody of suitors deposits and other moneys received by public servants an courts All moneys received by or deposited with
(a) any officer employed in connection with the affairs of the Union or of a State in his capacity as such, other than revenues or public moneys raised or received by the Government of India or the Government of the State, as the case may be, or
(b) any court within the territory of India to the credit of any cause, matter, account or persons, shall be paid into the public account of India or the public account of the State, as the case may be.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 284 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने इस मसौदा अनुच्छेद को शामिल करने का प्रस्ताव रखा ताकि केंद्र और राज्य सरकारें विनियोग कानून के तहत इस तरह की जमा राशि को वापस ले सकें। चूंकि इस मसौदा अनुच्छेद के तहत धन की प्राप्ति समेकित निधि का हिस्सा नहीं थी।
इस प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावित किया गया था कि वे केंद्र और राज्य सरकारों के सार्वजनिक खाते का एक हिस्सा हैं और उन्हें विनियोग कानून के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। . इस मसौदा अनुच्छेद पर आगे कोई चर्चा नहीं हुई और इसे उसी दिन स्वीकार कर लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 284 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 284 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 284 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।