Article 282 In Hindi | Article 282 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 282 क्या है
इसमे आपको Article 282 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 282 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 282 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 282 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 282 In Hindi
अनुच्छेद 282 – संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व में से चुकाया जाने वाला व्यय
संघ या राज्य किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई अनुदान दे सकता है, भले ही वह उद्देश्य ऐसा न हो जिसके संबंध में संसद या राज्य का विधानमंडल, जैसा भी मामला हो, कानून बना सकता है।

Article 282 Of Indian Constitution In English
Article 282 – Expenditure defrayable by the Union or a State out of its revenues
The Union or a State may make any grants for any public purpose, notwithstanding that the purpose is not one with respect to which Parliament or the Legislature of the State, as the case may be, may make laws.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 282 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 262 (अनुच्छेद 282, भारत का संविधान 1950) पर 10 अगस्त 1949 को चर्चा हुई। इसने संघ या राज्य को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनुदान देने की अनुमति दी। इस अनुच्छेद पर कोई बहस नहीं हुई और इसे उसी दिन की तरह अपनाया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 282 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 282 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 282 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।