Article 280 In Hindi | Article 280 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 280 क्या है
इसमे आपको Article 280 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 280 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 280 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 280 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 280 In Hindi
अनुच्छेद 280 – वित्त आयोग
(1) राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से दो वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक पांचवें वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पहले समय पर, जैसा कि राष्ट्रपति आवश्यक समझे, आदेश द्वारा एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और चार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अन्य सदस्य।
(2) आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के रूप में सिफारिशें करे:
(ए) इस अध्याय के तहत करों की शुद्ध आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण, या हो सकता है, और इस तरह की आय के संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच आवंटन;
(बी) वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता के लिए अनुदान को नियंत्रित करते हैं;
(सी) ध्वनि वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजा गया कोई अन्य मामला।
(4) आयोग उनकी प्रक्रिया का निर्धारण करेगा और उनके कार्यों के प्रदर्शन में ऐसी शक्तियाँ होंगी जो संसद उन्हें कानून द्वारा प्रदान करें।

Article 280 Of Indian Constitution In English
Article 280 – Finance Commission
(1) The President shall, within two years from the commencement of this Constitution and thereafter at the expiration of every fifth year or at such earlier time as the President considers necessary, by order constitute a Finance Commission which shall consist of a Chairman and four other members to be appointed by the President.
(2) It shall be the duty of the Commission to make recommendations to the President as to
(a) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under this Chapter and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;
(b) the principles which should govern the grants in aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India;
(c) any other matter referred to the Commission by the President in the interests of sound finance.
(4) The Commission shall determine their procedure and shall have such powers in the performance of their functions as Parliament may by law confer on them.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 280 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने इस संशोधन का इस आधार पर विरोध किया कि वित्त आयोग केवल राष्ट्रपति को सिफारिशें करेगा और ये सिफारिशें भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष ने भी जवाब दिया कि राष्ट्रपति के विवेक में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
जब राज्य आवंटन पर सवाल उठाते हैं तो इस मसौदा अनुच्छेद और सिफारिशें राष्ट्रपति के फैसले को प्रमाणित कर सकती हैं। विधानसभा ने वित्त आयोग की शक्तियों को सीमित करते हुए इस संशोधन को खारिज कर दिया। मसौदा अनुच्छेद, संशोधित रूप में, 10 अगस्त 1949 को अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 280 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 280 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 280 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।