Article 279 In Hindi | Article 279 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 279 क्या है
इसमे आपको Article 279 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 279 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 279 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 279 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 279 In Hindi
अनुच्छेद 279 – “शुद्ध आय” आदि की गणना।
(1) इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में, “शुद्ध आय” का अर्थ है किसी भी कर या शुल्क के संबंध में, संग्रह की लागत से कम की गई आय, और उन प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए किसी भी कर या शुल्क की शुद्ध आय, या किसी भी कर या शुल्क के किसी भी हिस्से का, किसी भी क्षेत्र में या उसके लिए जिम्मेदार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सुनिश्चित और प्रमाणित किया जाएगा, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा।
(2) पूर्वोक्त के अधीन, और इस अध्याय के किसी अन्य स्पष्ट प्रावधान के अधीन, संसद द्वारा बनाया गया कानून या राष्ट्रपति का आदेश, किसी भी मामले में जहां इस भाग के तहत किसी शुल्क या कर की आय है, या हो सकती है, किसी भी राज्य को सौंपे गए, एक वित्तीय वर्ष और दूसरे के बीच समायोजन करने के लिए, जिस तरीके से आय की गणना की जानी है, उस समय से या जिस पर और जिस तरीके से कोई भुगतान किया जाना है, के लिए प्रदान करें, और किसी अन्य आकस्मिक या सहायक मामलों के लिए।

Article 279 Of Indian Constitution In English
Article 279 – Calculation of “net proceeds”, etc.
(1) In the foregoing provisions of this Chapter, “net proceeds” means in relation to any tax or duty the proceeds thereof reduced by the cost of collection, and for the purposes of those provisions the net proceeds of any tax or duty, or of any part of any tax or duty, in or attributable to any area shall be ascertained and certified by the Comptroller and Auditor-General of India, whose certificate shall be final.
(2) Subject as aforesaid, and to any other express provision of this Chapter, a law made by Parliament or an order of the President may, in any case where under this Part the proceeds of any duty or tax are, or may be, assigned to any State, provide for the manner in which the proceeds are to be calculated, for the time from or at which and the manner in which any payments are to be made, for the making of adjustments between one financial year and another, and for any other incidental or ancillary matters.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 279 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने ‘महालेखापरीक्षक’ शब्दों को ‘नियंत्रक और महालेखा परीक्षक’ शब्दों से प्रतिस्थापित करने के लिए एक संशोधन पेश किया संशोधन बिना किसी चर्चा के स्वीकार कर लिया गया। मसौदा अनुच्छेद पर आगे कोई चर्चा नहीं हुई और इसे उसी दिन अपनाया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 279 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 279 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 279 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।