Article 278 In Hindi | Article 278 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 278 क्या है
इसमे आपको Article 278 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 278 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 278 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 278 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 278 In Hindi
अनुच्छेद 278 – संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956, धारा 29 और अनुसूची द्वारा प्रतिनिधि कुछ वित्तीय मामलों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों के साथ समझौता।

Article 278 Of Indian Constitution In English
Article 278 – Agreement with States in Part B of the First Schedule with regard to certain financial matters Rep by the Constitution (Seventh Amendment) Act, 1956 , Section 29 and Schedule.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 278 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – वाद विवाद नही हुआ।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 278 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 278 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 278 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।