Article 268 In Hindi | Article 268 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 268 क्या है
इसमे आपको Article 268 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 268 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 268 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 268 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 268 In Hindi
अनुच्छेद 268 – संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किए गए कर्तव्य
(1) संघ सूची में वर्णित औषधीय और शौचालय की तैयारी पर ऐसे स्टाम्प शुल्क और उत्पाद शुल्क के ऐसे शुल्क भारत सरकार द्वारा लगाए जाएंगे लेकिन एकत्र किए जाएंगे
(ए) उस मामले में जहां भारत सरकार द्वारा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के भीतर ऐसे शुल्क लगाए जा सकते हैं, और
(बी) अन्य मामलों में, उन राज्यों द्वारा, जिनके भीतर ऐसे शुल्क क्रमशः आरोपणीय हैं।
(2) किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी राज्य के भीतर लगाए जाने वाले ऐसे किसी भी शुल्क की आय भारत की संचित निधि का हिस्सा नहीं होगी, बल्कि उस राज्य को सौंपी जाएगी।

Article 268 Of Indian Constitution In English
Article 268 – Duties levied by the Union but collected and appropriated by the States
(1) Such stamp duties and such duties of excise on medicinal and toilet preparations as are mentioned in the Union List shall be levied by the Government of India but shall be collected
(a) in the case where such duties are leviable within any Union territory, by the Government of India, and
(b) in other cases, by the States within which such duties are respectively leviable.
(2) The proceeds in any financial year of any such duty leviable within any State shall not form part of the Consolidated Fund of India, but shall be assigned to that State.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 268 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – एक सदस्य ने मसौदा अनुच्छेद का विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि सभी करों को केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक राज्य को उसकी जरूरतों के आधार पर धन आवंटित करने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना की जाए।
एक अन्य संबंधित सदस्य ने टिप्पणी की कि केंद्र को ऐसे प्रावधानों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और राजस्व का उचित वितरण सुनिश्चित करना चाहिए। मसौदा लेख पर आगे कोई चर्चा नहीं हुई। मामूली तकनीकी संशोधनों को अपनाया गया। मसौदा अनुच्छेद 249, संशोधित के रूप में 5 अगस्त 1949 को अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 268 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 268 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 268 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।