Article 267 In Hindi | Article 267 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 267 क्या है
इसमे आपको Article 267 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 267 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 267 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 267 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 267 In Hindi
अनुच्छेद 267 – आकस्मिकता निधि
(1) संसद भारत की आकस्मिकता निधि के हकदार होने के लिए एक अग्रदाय की प्रकृति में कानून द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें समय-समय पर ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जो इस तरह के कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है, और उक्त निधि होगी अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के तहत संसद द्वारा इस तरह के व्यय को अधिकृत करने के लिए लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रपति के निपटान में रखा गया है।
(2) राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि के हकदार होने के लिए एक अग्रदाय की प्रकृति में एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकता है जिसमें समय-समय पर ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जो इस तरह के कानून द्वारा निर्धारित की जा सकती है, और अनुच्छेद 205 के तहत कानून द्वारा राज्य के विधानमंडल द्वारा इस तरह के व्यय के प्राधिकरण के लंबित अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए उक्त निधि को राज्य के राज्यपाल के निपटान में रखा जाएगा ताकि वह ऐसी निधि से अग्रिम कर सकें। या अनुच्छेद 206 संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण।

Article 267 Of Indian Constitution In English
Article 267 – Contingency Fund
(1) Parliament may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled the Contingency Fund of India into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under Article 115 or Article 116.
(2) The Legislature of a State may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled the Contingency Fund of the State into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the Governor of the State to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by the Legislature of the State by law under Article 205 or Article 206 Distribution of Revenues between the Union and the States.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 267 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – सदस्य ने इस मसौदा अनुच्छेद को पेश करने की सिफारिश की ताकि संघ और राज्य के अधिकारियों को अप्रत्याशित या तत्काल व्यय को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके, जिसमें विधायी अनुमोदन नहीं था। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में इसी तरह के फंड का उदाहरण दिया।
एक अन्य सदस्य ने इस मसौदा अनुच्छेद का समर्थन किया और महसूस किया कि संविधान में वित्तीय प्रावधान आकस्मिक निधि के बिना अधूरे होंगे। आगे कोई चर्चा नहीं हुई। मसौदा अनुच्छेद 4 अगस्त 1949 को अपनाया गया था।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 267 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 267 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 267 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।