Article 265 In Hindi | Article 265 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 265 क्या है
इसमे आपको Article 265 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 265 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 265 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 265 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 265 In Hindi
अनुच्छेद 265 – कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाएगा।
कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा।

Article 265 Of Indian Constitution In English
Article 265 – Taxes not to be imposed save by authority of law.
No tax shall be levied or collected except by authority of law.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 265 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा समिति के अध्यक्ष ने मसौदा अनुच्छेद 248 को बदलने के लिए निम्नलिखित का प्रस्ताव रखा: कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा। यह बिल्कुल नया प्रावधान था।
यह नया मसौदा अनुच्छेद 248 राज्य के अधिकारियों द्वारा मनमाने ढंग से कर लगाने या संग्रह करने पर रोक लगाता है। क्या था ड्राफ्ट आर्टिकल 248 को फिर से ड्राफ्ट आर्टिकल 248A नाम दिया गया। 4 अगस्त 1949 को बिना किसी बहस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 265 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 265 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 265 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।