Article 258 In Hindi | Article 258 Of Indian Constitution In Hindi | अनुच्छेद 258 क्या है
इसमे आपको Article 258 Of Indian Constitution In Hindi के बारे मे बताया गया है। अगर आपको Article 258 In Hindi मे जानकारी नहीं है कि अनुच्छेद 258 क्या है, तो इस पोस्ट मे आपको पूरी जानकारी मिलेगी।
अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान मे दिए गए है, जिसमे हर एक प्रावधान को एक अंक दिया गया है, जिसमे इसमे Article 258 के बारे मे भी बताया गया है। भारत के हर व्यक्ति को Indian Constitution Articles के बारे मे जानकारी जरूर से जरूर होनी चाहिए ही।
Article 258 In Hindi
अनुच्छेद 258 – कतिपय मामलों में राज्यों को शक्तियां आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति
(1) इस संविधान में किसी भी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल की सहमति से, उस सरकार को या उसके अधिकारियों को किसी भी मामले के संबंध में कार्य सौंप सकता है, जिस पर संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है। .
(2) संसद द्वारा बनाया गया कानून जो किसी भी राज्य में लागू होता है, इस बात के होते हुए भी कि वह उस मामले से संबंधित है जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने, शक्तियां प्रदान करने और कर्तव्यों को लागू करने, या शक्तियों के प्रदान करने के लिए अधिकृत करने की कोई शक्ति नहीं है। और राज्य या उसके अधिकारियों और अधिकारियों पर कर्तव्यों का अधिरोपण।
(3) जहां इस अनुच्छेद के आधार पर किसी राज्य या उसके अधिकारियों या अधिकारियों को शक्तियां और कर्तव्य दिए गए हैं या लगाए गए हैं, वहां भारत सरकार द्वारा राज्य को ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा जो सहमत हो, या, के चूक में समझौता, जैसा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के संबंध में राज्य द्वारा किए गए प्रशासन की किसी भी अतिरिक्त लागत के संबंध में।

Article 258 Of Indian Constitution In English
Article 258 – Power of the Union to confer powers, etc, on States in certain cases
(1) Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, with the consent of the Governor of a State, entrust either conditionally or unconditionally to that Government or to its officers functions in relation to any matter to which the executive power of the Union extends.
(2) A law made by Parliament which applies in any State may, notwithstanding that it relates to a matter with respect to which the Legislature of the State has no power to make laws, confer powers and impose duties, or authorise the conferring of powers and the imposition of duties, upon the State or officers and authorities thereof.
(3) Where by virtue of this article powers and duties have been conferred or imposed upon a State or officers or authorities thereof, there shall be paid by the Government of India to the State such sum as may be agreed, or, in default of agreement, as may be determined by an arbitrator appointed by the Chief Justice of India, in respect of any extra costs of administration incurred by the State in connection with the exercise of those powers and duties.
नोट- इसमे कही सारी बाते भारतीय संविधान से ही ली गई है। यानी यह संविधान के शब्द है।.
अनुच्छेद 258 मे क्या है
वाद-विवाद संक्षेप – मसौदा अनुच्छेद 235 (अनुच्छेद 258, भारत का संविधान 1950) पर 13 जून 1949 को बहस हुई थी। इसने संघ कार्यकारिणी और संघ विधायिका को राज्य सरकारों और उसके अधिकारियों को अपनी-अपनी संघीय शक्तियाँ, कर्तव्य और कार्य प्रदान करने का अधिकार दिया। अनुच्छेद 235 के मसौदे पर कोई बहस नहीं हुई।
अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
Final Words
आपको यह Article 258 Of Indian Constitution In Hindi की जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैने Article 258 In Hindi & English दोनो भाषाओं मे बताया है जैसे कि Anuched 258 Kya Hai? अगर Article Of Indian Constitution से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते है, बाकी पोस्ट को दोस्तो मे शेयर जरूर करें।